देहरादून
Big Breaking: चारधाम यात्रा के लिए धामी सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, देखें आदेश…
देहरादून: चारधाम यात्रा को लेकर बुधवार को शासन ने नई गाइडलाइन जारी की है। ये संशोधित गाइडलाइन सचिव संस्कृति, धर्मस्व, तीर्थाटन प्रबंधन एवं धार्मिक मेला हरिचंद्र सेमवाल की ओर से जारी की गई है। एसओपी के अनुसार अन्य राज्यों से चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ई-पास की बाध्यता खत्म कर दी गई है। अलबत्ता, उन्हें देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराना होगा। ये SOP उच्च न्यायालय से राहत मिलने के बाद संशोधन कर जारी की गई है।
आपको बता दें कि ऋषिकेश चारधाम यात्रा टर्मिनल स्थित चारधाम यात्रा प्रशासन संगठन कार्यालय में चारधाम यात्रा के संबंध में अधिकारियों को निर्देशित करते हुए आयुक्त गढ़वाल ने कहा कि अब कोई भी तीर्थ यात्री जिनके पास स्मार्ट सिटी पोर्टल में रजिस्टेशन की जानकारी नहीं है। वह ऋषिकेश एवं हरिद्वार रेल्वे स्टेशन एवं बस टर्मिनल पर निशुल्क अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे तथा उनकी निशुल्क कोविड जांच भी की जायेगी। इसके लिए उन्होंने तत्काल प्रभाव से हरिद्वार एवं ऋषिकेश में रजिस्ट्रेशन सेंटर खोलने के आदेश जारी कर दिये है। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी चमोली, रूद्रप्रयाग एवं उत्तरकाशी को निर्देश दिए गये हैं कि पहले से दर्शन हेतु पहुंचे तीर्थयात्रियों गुप्तकाशी, फाटा, सोनप्रयाग एवं गौरीकुंड से कोविड जांच के बाद केदारनाथ दर्शन हेतु भेज दिया जाये। इसी तरह श्री बदरीनाथ धाम एवं श्री गंगोत्री एवं श्री यमुनोत्री में दर्शन हेतु तीर्थयात्री बेरोकटोक जाने हेतु जिलाधिकारियों को निर्देश दिये।
एसओपी के मुताबिक अन्य राज्यों से आने जिन श्रद्धालुओं ने यात्रा से 15 दिन पहले कोरोना वैक्सीन की दोनो डोज लगवा ली हैं, उन्हें इसका प्रमाणपत्र दिखाने के बाद धामों में दर्शन की इजाजत दी जाएगी। यदि किसी यात्री ने कोविड वैक्सीन की एक डोज लगवाई है अथवा नहीं लगवाई है तो उनके लिए 72 घंटे पहले तक की कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है। प्रदेश के भीतर के व्यक्तियों के लिए देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। एसओपी के मुताबिक कोविड प्रोटोकाल के मद्देनजर सुरक्षित शारीरिक दूरी के मानकों का पालन करते हुए धामों में दर्शन की अनुमति दी जाएगी। राज्य के भीतर किसी जांच बिंदु पर जांच के दौरान यदि किसी व्यक्ति में कोविड के लक्षण पाए जाते हैं तो उसे जांच के लिए नजदीकी परीक्षण केंद्र अथवा अस्पताल में भेजा जाएगा। उसके पाजिटिव पाए जाने पर लक्षणों की गंभीरता व प्रोटोकाल के अनुसार उसे अन्यत्र रेफर किया जाएगा। यात्रा के लिए शेष प्रविधान वही रखे गए हैं, जो 17 सितंबर को जारी एसओपी में थे।
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