देहरादून
Big Breaking: देहरादून में पटाखे बेचने के नियम सख्त, यहां लगी दुकान तो होगा मुकदमा…
देहरादून: दीपावली करीब है, अब पटाखों का बाजार भी सजने को तैयार है। लेकिन इस बार नियम सख्त कर दिए गए हैं। 25 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक पटाखों की दुकान के लिए अस्थायी लाइसेंस के आवेदन की तिथि होगी और 1 से 5 नवम्बर तक पटाखों की बिक्री की जायेगी।अग्निशमन विभाग का क्लीयरेंस होने के बाद ही दुकानों के लाइसेंस जारी किया जाएगा। यदि किसी कारोबारी ने जिला प्रशासन की ओर से जारी लाइसेंस की शर्तों के विपरीत भीड़भाड़ भरे बाजारों या गली – कूचों में दुकानें खोली तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा । साथ ही दुकान का सारा सामान जब्त कर लिया जाएगा दुकान लगाने की शर्तों और इस दौरान बरती जाने वाली सावधानियों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा ।
आपको बता दें कि जिलाधिकारी आर राजेश कुमार और एसएसपी जन्मजेय खंडूरी ने दीपावली त्योहार पर आतिशबाजी के लाइसेंस जारी करने के संबंध में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर सख्त निर्देश दिए हैं जिसके अनुसार ऐसे स्थान पर ही दुकान आवंटन का लाइसेंस दिया जाएगा। जहां तक अग्निशमन वाहन आसानी से पंहुच सके। साथ ही दुकान और उसके आसपास ज्वलनशील पदार्थ ना हो। पटाखा की दुकान पक्के भवन में हो, स्थान तंग ना हो, विद्युत तारों के बीच ना हो, पटाखों की बिक्री के अलावा अन्य सामग्री की बिक्री ना की जाए। दुकान पर अग्निशमन के प्रबंध करना ज़रूरी होगा।
वहीं पल्टन बाजार कोतवाली से घंटाघर तक, धामावाला बाजार कोतवाली से आढ़त बाजार चौक तक, मोती बाजार में पल्टन बाजार से पुरानी सब्जी मण्डी (हनुमान चौक तक), हनुमान चौक- झंडा मोहल्ला, रामलीला बाजार-बैंड बाजार तक, आनंद चौक से लक्ष्मण चौक तक, डिस्पेंसरी रोड का पूरा क्षेत्र, घंटाघर चकराता रोड पर हनुमान मन्दिर तक, सर्वे चौक से डीएवी पीजी कालेज देहरादून जाने वाली रोड, करनपुर मुख्य बाजार (भीड़भाड़ वाला क्षेत्र) के अलावा ऐसे स्थान जो संकीर्ण क्षेत्र और गलियां जहां अग्निशमन वाहन न पहुंच सकता हो, आतिशबाजी लाइसेंस के लिए प्रतिबन्धित रहेंगे।
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