देहरादून
Big Breaking: राज्यकर्मियों को दीवाली की सौगात, बोनस देने का आदेश जारी, इतना मिलेगा लाभ…
देहरादून: दीपावली से पहले राज्य सरकार ने लाखों राज्य कर्मचारियों को सौगात दी है। कैबिनेट में दीवाली बोनस पर मुहर लगने के बाद शुक्रवार को इसका शासनादेश जारी कर दिया है। अरापत्रित व दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को उन्हें वर्ष 2020-21 के लिए सरकार ने 30 दिन का तदर्थ बोनस देने का आदेश जारी किया है। बोनस की अधिकतम धनराशि 7000 रुपये निर्धारित की गई है। 25 फीसदी धनराशि का भुगतान राज्य सरकार नगद करेगी जबकि शेष 75 फीसदी धनराशि कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी।
बता दें कि आदेश अनुसार बोनस का यह लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने 31 मार्च 2021 तक न्यूनतम एक साल की सेवा पूरी की हो। पुनरीक्षित वेतन संरचना के तहत वेतन मैट्रिक्स लेवल आठ (47600-151100 रुपये) तक के पद पर कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा। जिन कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा न्यायालयों में आपराधिक मुकदमें लंबित हैं उनका बोनस स्थगित रहेगा। मुकदमें का फैसला आने पर ही इन्हें बोनस दिए जाने का फैसला होगा। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए तदर्थ बोनस की धनराशि अधिकतम 1200 रुपये निर्धारित की गई है। इनके बोनस की देय धनराशि 1184 रुपये होगी। ऐसे कर्मचारी जिनकी वास्तविक परिलब्धियां 1200 रुपये प्रतिमाह से कम है उनके तदर्थ बोनस की धनराशि उनकी वास्तविक मासिक परिलब्धियों के आधार पर तय की जाएगी।
सभी श्रेणी के कर्मचारी जिन्हें बोनस दिया जाना है, उनके बोनस की 75 प्रतिशत धनराशि भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी, जबकि 25 प्रतिशत धनराशि का नगद भुगतान किया जाएगा। जो कर्मचारी भविष्य निधि खाते के सदस्य नहीं है, उन्हें धनराशि का आहरण कर उससे एनएससी प्रदान की जाएगी अथवा संबंधित धनराशि पीपीएफ खाते में जमा की जाएगी। जो कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर 31 मार्च 2021 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा 30 अप्रैल 2022 तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनको बोनस की सम्पूर्ण धनराशि का नकद भुगतान किया जाएगा।
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