उत्तराखंड
Big Breaking: उत्तराखंड हाईकोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, लाखों लोगों का मिली राहत…
देहरादूनः उत्तराखंड नजूल भूमि केस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए नजूल भूमि को निरस्त करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ में हुई है। बता दें कि देहरादून, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर के अलावा नैनीताल जिले के तराई क्षेत्र में सबसे ज्यादा नजूल भूमि है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश में 3,92,204 हेक्टेयर नजूल भूमि है। इस भूमि के बहुत बड़े हिस्से पर करीब 2 लाख से ज्यादा लोग काबिज हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से प्रदेश के उन लाखों लोगों को राहत मिली है, जो नजूल भूमि पर बसे हैं।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड सरकार 2009 में नजूल नीति लेकर आई थी। इसके तहत सरकार ने लीज और कब्जे की भूमि को फ्री होल्ड करने की प्रक्रिया शुरू की थी। हालांकि, सरकार के इस आदेश को उत्तराखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने 2018 में नजूल नीति को गलत करार देते हुए निरस्त कर दिया। साथ ही कहा कि जिन लोगों के हकों में फ्री होल्ड इस नीति के तहत किया है, उसको भी निरस्त कर नजूल भूमि को सरकार के खाते में निहित करें। कोर्ट ने सरकार से कहा कि कोई नई नीति सरकार नहीं ला सकती है। जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। जिसमें कहा गया था कि भूमि के लोगों को बगैर सुने हाईकोर्ट ने आदेश पारित कर दिया। अब इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। जिससे लाखों लोगों को अब राहत मिल गई है।

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