उत्तराखंड
पंचायत चुनाव: दूसरी पत्नी से तीसरा बच्चा हुआ तो उसका क्या ? पढ़िए पूरी खबर
UT- पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से चार दिन पहले ही राज्य निर्वाचन आयोग उम्मीदवारों के लिए लागू दो बच्चों की शर्त को लेकर उलझ गया है। पंचायतीराज विभाग को इस ऐक्ट की उलझनों पर प्रश्नावली तैयार कर निर्वाचन आयोग ने स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। उत्तराखंड में 20 सितंबर से पंचायत चुनाव के नामांकन होने हैं। इस बार यह चुनाव लड़ने के लिए अधिकतम दो बच्चों की शर्त लागू कर दी गई है। यानी ऐसे लोग जिनकी तीसरी संतान है, वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन, दो बच्चों की शर्त के लिए पंचायतीराज ऐक्ट में कई अहम बातों का जिक्र नहीं है।
इस कारण आयोग के सामने नामांकन प्रक्रिया पूरी कराने का संकट खड़ा हो गया है। दरअसल, आयोग के पास तमाम लोग अपनी उलझन लेकर आ रहे हैं। इसलिए आयोग की ओर से सचिव रोशन लाल ने सचिव पंचायतीराज को पत्र लिखकर, नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से पहले इन सवालों पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। इस पत्र में यह भी लिखा गया है कि उम्मीदवारों के लिए तय की गई शैक्षिक योग्यता में ओबीसी वर्ग का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इसलिए इस पर भी स्थिति स्पष्ट की जाए। ऐक्ट में इस बात का भी उल्लेख नहीं है कि यदि उम्मीदवार के निर्वाचित होने के बाद तीसरी संतान पैदा होती है तो निर्वाचन खारिज होगा या नहीं। इधर, आयोग के पत्र के बाद न्याय विभाग से राय मांगी गई है। पंचायतीराज विभाग कुछ राज्यों में लागू ऐसे कानून का अध्ययन भी कर रहा है।
आयोग के सवाल
प्रत्याशी के दूसरे गर्भधारण पर यदि जुड़वा बच्चे पैदा हुए तो बच्चों की संख्या कितनी गिनी जाएगी?
प्रत्याशी तीसरी संतान गोद देता है तो जन्म देने वाली की तीसरी संतान गिनी जाएगी या नहीं?
यदि प्रत्याशी ने तीसरी संतान गोद ली हुई है तो क्या उनकी तीसरी संतान गिनी जाएगी?
यदि किसी महिला ने ऐसे पुरुष से शादी की है, जिनकी पहली पत्नी से दो बच्चे हैं तो महिला प्रत्याशी से पैदा बच्चे को तीसरी संतान गिना जाएगा?
पंचायतीराज ऐक्ट की व्याख्या शासन ही कर सकता है, इसलिए आयोग ने शासन से कुछ बिंदुओं पर जवाब मांगा है। नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले इस पर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।
चंद्रशेखर भट्ट, राज्य निर्वाचन आयुक्त
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