उत्तराखंड
Big News: कांग्रेस पूर्व विधायक राजकुमार की बढ़ सकती है मुश्किलें, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, जानिए मामला…
देहरादूनः उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर जहां सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस की लिस्ट सबकी निगाहे टिकी है। कई सीटों पर पेंच फंसने के चलते जहां लिस्ट जारी नहीं हो रही है। वहीं अब बड़ी खबर देहरादून जिले की राजपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के पूर्व विधायक राजकुमार को लेकर आ रही है।हाईकोर्ट ने उनके जाति प्रमाण पत्र को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई करते हुए राजकुमार के साथ ही सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 18 फरवरी नियत की गई है।
बता दें कि देहरादून के खुड़बुड़ा मोहल्ला निवासी बालेश बवानिया का कहना है पूर्व विधायक के खिलाफ धोखाधड़ी को लेकर कार्रवाई की जानी चाहिए थी। उन्होंने डीएम को शिकायती पत्र सौंपकर कानूनी कार्रवाई की मांग कर की तो डीएम ने एसडीएम को जांच सौंपी है। साथ ही मामला हाईकोर्ट भी पहुंच गया है। बालेश ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि राजकुमार ने 2011 में फ़र्ज़ी दस्तावेज़ों के आधार पर अपना जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया, जो शिकायतकर्ता की जांच के बाद 2012 में निरस्त कर दिया गया। फिर कुछ दिन बाद ही राजकुमार ने फिर से नया जाति प्रमाण पत्र हासिल कर लिया।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। मामले की सुनवाई न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनएस धानिक की एकलपीठ में हुई। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूर्व विधायक राजकुमार व सरकार से जवाब मांगा है। वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के अनुसार नियमानुसार राज्य में 1950 से पहले से रह रहे व्यक्ति को जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अधिकार है। यदि आवेदक का परिवार 1950 से पहले दूसरे राज्य में रहता है तो वहीं से प्रमाण पत्र हासिल करने का अधिकारी होगा। यह भी कहा कि डीएम ने जिलाधिकारी को एसडीएम को नहीं बल्कि कमेटी गठित कर जांच करानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी।

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