हरिद्वार
अंतिम मौकाः अगर नहीं किया ये काम तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस इस तारीख के बाद बन जाएगा रद्दी कागज!…
देहरादूनः अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और अभी तक आपने उसका ऑनलाइन रेजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि परिवहन विभाग ने देश के सभी जिलों के डीटीओ (DTO) को कहा है कि हस्तलिखित डीएल को जल्द से जल्द ऑनलाइन करने के आदेश दिए है। ऐसे में परिवहन विभाग के द्वारा पुराने ड्राइविंग लाइसेंस रखने वालों को ऑनलाइन रजिस्ट्रे्शन कराने का 12 मार्च तक का अंतिम मौका दिया है। 12 मार्च के बाद से हस्तलिखित निर्गत लाइसेंस वाले ड्राइविंग लाइसेंस की बैकलॉक इंट्री नहीं की जा सकेगी। तब आपका डीएल एक रद्दी कागज बनकर रह जाएगा। विभाग का कहना है कि बैकलॉक इंट्री का प्रावधान भारत सरकार के सारथी वेबपोर्टल पर 12 मार्च तक ही उपलब्ध रहेगा।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार भारत सरकार के निर्देश के बाद वैसे ड्राइविंग लाइसेंसधारक, जिनका डीएल बुकलेट या हाथ से लिख कर जारी हुआ है या फॉर्म या बुकलेट की तरह है, वे सभी भी अब ऑनलाइन किए जाएंगे। ऐसे लोगों से 12 मार्च को शाम चार बजे तक राज्यों के जिला परिवहन कार्यालयों में मूल लाइसेंस के साथ ऑनलाइन इंट्री कराना अनिवार्य होगा। परिवहन विभाग ने इस संबंध में राज्य के सभी आरटीओ को आदेश जारी कर दिया है। 12 मार्च के बाद परिवहन विभाग ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड को लिंक कराने का आदेश भी जारी किया है। लाइसेंस में किसी अन्य तरह का संशोधन भी नहीं हो सकेगा। उन्हें नए सिरे से पूरी प्रक्रिया से गुजरकर लाइसेंस बनवाना पड़ेगा।
गौरतलब है कि वर्ष 2002 से पहले सभी डीएल ऑफलाइन बनते थे। इनका डाटा ऑनलाइन नहीं होता है। हस्तलिखित डीएल को रखने में काफी दिक्कत आती है। इनके भीगने, फटने या खराब होने का डर हमेशा बना रहता है। लेकिन, चिप वाले कार्ड के खराब होने का खतरा लगभग नहीं के बराबर होता है। साथ ही लाइसेंस चेकिंग के दौरान इस तरह के डीएल को लेकर संदेह से भी छुटकारा मिलेगा। ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, परमिट सहित आरटीओ से जुड़े कई कामों को लेकर बार-बार तारीख बढ़ाई, लेकिन अब इस तरह की छूट को खत्म किया जा रहा है। आॉनलाइन हो जाने के बाद डीएल की पूरी जानकारी सारथी वेबपोर्टल पर उपलब्ध रहेगी, जिसे कोई भी कहीं भी देख सकता है।
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