UT- हाईकोर्ट ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने के मामले में भाजपा से निष्कासित खानपुर (हरिद्वार) विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की गिरफ्तारी पर रोक संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है। हरिद्वार के झबरेड़ा से भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल ने कुंवर प्रणव चैंपियन के खिलाफ जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी।
न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने और उसे निरस्त करने की मांग की थी। याचिका में कहा था कि झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल ने 12 दिसंबर 2019 को रुड़की थाने में खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।
कर्णवाल और उनकी पत्नी को जातिसूचक व अपमानजनक शब्द कहे थे
पुलिस ने आईपीसी की धारा 153 ए, 295ए, 506, 509 व एससीएसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। विपक्षी की ओर से कहा गया था कि याचिकाकर्ता चैंपियन ने पूर्व में भी वादी और उनकी पत्नी पर अपमानजनक टिप्पणी कर उसे प्रिंट-इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित व प्रसारित किया, जिसके खिलाफ उनकी पत्नी ने मुकदमा दर्ज कराया था।
इसके बावजूद चैंपियन ने 12 और 16 अप्रैल 2019 में प्रेस कांफ्रेंस कर उन्हें (कर्णवाल)और उनकी पत्नी को जातिसूचक व अपमानजनक शब्द कहे। चैंपियन ने एफआईआर में लगाए गए इन आरोपों को निराधार बताते हुए अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद अब पुलिस उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती है।
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