उत्तराखंड
Big Breaking: उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने जारी की प्राइवेट स्कूलों के लिए गाइडलाइन, जानिए नियम…
- गाइडलाइन के अनुसार छात्राओं वाली हर स्कूल बस में महिला कंडक्टर या स्कूल की महिला स्टाफ की नियुक्ति अनिवार्य है।
- स्कूल परिसर में भी सुरक्षा के लिए कड़े मानक लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
- आदेश में कहा गया है की प्राइवेट स्कूल की जिन बसों में छात्राएं भी स्कूल आती है। उन बसों में महिला कंडक्टर अनिवार्य होगी।
- यदि कंडक्टर की व्यवस्था ना हो तो स्कूल की महिला स्टाफ अंतिम छात्रा के घर पहुंचाने तक बस में साथ रहना होगा।
- स्कूल परिसर में हर जगह अब पर्याप्त मात्रा में सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे।
- प्रबंधक प्रधानाचार्य सीसीटीवी कैमरे की नियमित रूप से जांच करेंगे कि, वह अपडेट हैं या नहीं ।
- शिक्षा विभाग के अधिकारियों को नियमित रूप से स्कूलों के मुआयना करने के आदेश भी दिए गए हैं।
- स्कूल बसों में भी सीसीटीवी लगाने होंगे जो स्कूल मानकों का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं।
गौरतलब है कि शिक्षण संस्थानों व इसके आसपास छात्राओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ की घटनाओं पर अब प्रशासन सख्त हो गया है। प्रदेश के सभी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। पूरे परिसर में जगह-जगह इन कैमरों को लगाया जाएगा। सरकारी स्कूलों में पहले ही कैमरे लगाने के आदेश जारी किए जा चुके है। अधिकतर स्कूलों में कैमरे लग चुके है।

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
👉 उत्तराखंड टुडे के वाट्सऐप ग्रुप से जुड़ें
👉 उत्तराखंड टुडे के फेसबुक पेज़ को लाइक करें
Latest News -
दून पुस्तकालय में गंगा : उद्गम से समुद्र तक विषय पर विद्या भूषण रावत का व्याख्यान
उत्तराखंड पर्यटन विभाग के सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल ने अल्मोड़ा नगर का स्थलीय निरीक्षण किया
मुख्यमंत्री के निर्देश पर दो दिन के भीतर दून अस्पताल में बढ़ी सुविधाएं
लखवाड़ व्यासी, त्यूनी प्लासू जल विद्युत परियोजना प्रभावितों को अब तीन गुना मुआवजा; जिला प्रशासन के प्रस्ताव पर शासन का अनुमोदन; शासनादेश जारी
धामी जी के जन्म दिवस के अवसर पर नहीं होगा किसी प्रकार का उत्सव, आपदा प्रभावितों की मदद में देंगे समय
