टिहरी गढ़वाल
सख्ती: टिहरी में अगर रात दस बजे के बाद बजेगा डीजे तो पुलिस करेगी कड़ी कार्रवाई…

टिहरी: शादी के सीजन में रात 10 बजे के बाद भी लोग डीजे बजा रहे हैं। इससे आसपास रहने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है। परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र, सुबह जॉब पर जाने वाले लोगों सहित अन्य की नींद में खलल पड़ती है। डीजे पर डांस करने को लेकर आपस में मारपीट की घटनाएं भी हो जाती हैं। ऐसे में कोतवाली नई टिहरी पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत स्थित डीजे संचालकों/ wedding point संचालकों की बैठक आयोजित की गयी।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक टिहरी गढ़वाल के आदेशानुसार आज ( शुक्रवार) को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नई टिहरी द्वारा थाना क्षेत्र के समस्त डीजे संचालकों/ wedding point संचालकों की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में मौजूद डीजे संचालकों/ wedding point को नियमों की जानकारी दी है। साथ ही रात 10 बजे तक ही डीजे चलाने की बात कही है। डीजे बजाने को लेकर जारी गाइडलाइन के बारे में लोगों को भी जानकारी दी जाएगी। डीजे बजाने के लिए नियम तय किया गया है। रात में 10 बजे से लेकर सुबह छह बजे तक डीजे बजाने पर प्रतिबंध है, जबकि अन्य समय में डीजे कितना तेज बजेगा, इसका भी मानक तय किया गया है।
पुलिस ने डीजे संचालकों/ wedding point संचालकों को हाई कोर्ट के आदेश से अवगत कराते हुए निर्देशित किया कि रात्रि 10:00 बजे के बाद डीजे का संचालन बंद रहेगा । किसी भी संचालक द्वारा हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना कि जाती है, तो उस डीजे संचालक के विरुद्ध नियम अनुसार वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

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