उत्तराखंड
Big Breaking: उत्तराखंड में यहां लागू हुई आचार संहिता, चुनाव की अधिसूचना जारी, पढ़ें शेड्यूल…
हरिद्वारः उत्तराखंड में अभी उपचुनाव का रिज्लट आया ही है कि अब एक बार फिर चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। हरिद्वार को छोड़कर सभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के रिक्त पदों पर चुनाव होने है। जिसके तहत जहां- जहां चुनाव होने है वहां आचार संहिता लागू कर दी गई है। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत की रिक्त सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है।
बताया जा रहा है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट की ओर से जारी कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। कार्यक्रम के अनुसार, ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य के रिक्त पदों के लिए 13 और 14 जून को नामांकन होगा, 15 और 16 जून को क्रमश जांच और नाम वापसी के लिए तय किया गया है।
इसके बाद 27 जून को मतदान के बाद 29 जून को मतगणना के साथ चुनाव प्रक्रिया पूरी होगी। उक्त पद 2019 में हुए पंचायत चुनाव के दौरान आरक्षित श्रेणी के प्रत्याशी न मिलने के कारण खाली रखे गए थे। अब प्रशासन ने यहां आरक्षण में बदलाव कर दिया है। हरिद्वार जिला इसमें शामिल नहीं है, हरिद्वार जिले के पंचायत चुनाव अलग से होने प्रस्तावित हैं।
इसके साथ ही आचार संहिता लागू करने का आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) की उन ग्राम पंचायतों / क्षेत्र पंचायतों / जिला पंचायतों, जिनमें उप निर्वाचन कराये जा रहे हैं, के सम्बन्धित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता मतगणना समाप्ति तक प्रभावी की जाती है।
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