उत्तराखंड
Uttarakhand News: वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर, अगर किया ये काम तो कैंसिल होगा डीएल…
Uttarakhand News: उत्तराखंड में वाहन चालको के लिए काम की खबर है। बताया जा रहा है कि यातायात नियमों का पालन न करने वाले लोगों पर अब परिवहन विभाग सख्त कार्रवाई करने वाला है। ऐसे में अगर आप भी इन नियमों का पालन नही कर रहे है तो सावधान हो जाए। क्योंकि बताया जा रहा है कि विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा से संबंधित छह अपराध में सीधे ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार मोटर वाहन अधिनियम में केंद्र सरकार संशोधन किए हैं, जिसके तहत अब दुर्घटना में चालक की गलती पाए जाने पर लाइसेंस निरस्त करने का प्रविधान है। इसके तहत शराब पीकर वाहन चलाना, मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाना, बेलगाम गति से वाहन चलाना, चौराहे-तिराहे पर रेड लाइट जंप करना. भार वाहन में ओवरलोडिंग करना, भार वाहन में यात्रियों को बैठाने पर लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। ऐसे आप भूल कर भी ये गलती न करें।
बताया जा रहा है कि अब मालवाहक वाहनों में यात्रियों के बैठे होने पर संबंधित वाहन चालक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं शराब पीकर वाहन चलाने और बेलगाम गति व खतरनाक ढंग से वाहन चलाने वालों को लाइसेंस के विरुद्ध निरस्तीकरण की कार्रवाई में सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया जाएगा। जबकि
बताया जा रहा है कि अभी तक इन अपराध में परिवहन विभाग तीन माह के लिए लाइसेंस निलंबित करता था, लेकिन अब लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई होगी। इसके बाद एक वर्ष तक संबंधित चालक नया लाइसेंस बनाने के लिए आवेदन भी नहीं कर सकेगा। हालांकि बताया कि दुपहिया पर हेलमेट न पहनने और ट्रिपल राइडिंग करने पर लाइसेंस तीन माह के लिए निलंबित करने का नियम यथावत रहेगा।
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