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New Rules: यात्रा करने का बना रहे प्लान तो अब जेब और करनी पड़ेगी ढीली, लगेगा इतना टैक्स, पढ़ें…
अगर आप यात्रा करने का प्लान बना रहे है तो आपके लिए काम की खबर है। विदेश यात्रा करने वालों को अब आपको जेब और ढीली करनी पड़ेगी। बताया जा रहा है कि 1 अक्टूबर से नए नियम लागू होने जा रहे है। जिसके बाद विदेशी ट्रिप पर आने वाले खर्च पर 20 फीसदी टीसीएस भरना होगा। अभी तक ये टैक्स सिर्फ 5 फीसदी है।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार वर्तमान में रिजर्व बैंक के एलआरएस के तहत विदेशों में हस्तांतरित धन पर सात लाख रुपये से अधिक की राशि पर पांच प्रतिशत टीसीएस लगता है। 1 अक्टूबर से टीसीएस की दरें 20 प्रतिशत हो जाएंगी। बताया जा रहा है कि अगर आप किसी अन्य देश में इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से खर्च करने पर 20 फीसदी का टैक्स देना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से परामर्श के बाद केंद्र सरकार ने विदेशों में क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल पर सोर्स पर टैक्स कलेक्शन (Tax Collection at Source) लगाने का फैसला लिया था।
बताया जा रहा है कि नए नियम के मुताबिक चिकित्सकीय उपचार और शिक्षा प्रत्येक के लिए सात लाख रुपये से अधिक के वार्षिक खर्च पर पांच प्रतिशत का टीसीएस जारी रहेगा। जिसके बाद अभी तक आने वाले खर्च बढ़कर डेढ़ गुणा तक ज्यादा हो जाएगा। हालांकि विदेशी शिक्षा के लिए कर्ज लेने वालों के लिए सात लाख रुपये की सीमा से ऊपर 0.5 प्रतिशत की कम टीसीएस दर लागू रहेगी।

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