उत्तराखंड
आदेश: 75 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति होना जरूरी, राज्य सरकार का आदेश
देहरादून। सचिव (सामान्य प्रशासन) डा. पंकज पांडेय ने बताया कि सरकार ने पूर्व में किए आदेशों को अतिक्रमित करते हुए दफ्तरों में स्टॉफ की मौजूदगी की नई गाइड लाइन जारी कर दी है।
जिसमे गर्भवती महिला कर्मचारियों या जिन महिला कर्मचारियों के 10 साल से छोटे बच्चें हैं उन्हें अपरिहार्य स्थिति में ही बुलाया जाएगा। इसी तरह 55 वर्ष से अधिक आयु और गंभीर बीमारी से पीड़ित कर्मचारियों को भी छूट दी गई है।
जबकि सामान्य स्थति में रहने वाले समूह ग, घ श्रेणी कर्मचारियों की उपस्थिति 75 प्रतिशत होना आवश्यक है। इसके अलावा क औऱ ख वर्ग के अधिकारी पूर्व की भांति शतप्रतिशत उपस्थित रहेंगे।
- आदेश स्कूल-कालेजों पर लागू नहीं
यह आदेश स्कूल-कालेजों में लागू नहीं होगा। वैसे ही स्कूल 31 जुलाई तक बंद हैं और कोरोना के बढ़ते केसों के मद्देनजर सरकार इनके बंदी की अवधि को और अधिक भी बढ़ा सकती है। डॉ. पांडेय ने बताया है कि यह आदेश सरकारी व अर्ध सरकारी दफ्तरों के लिए हैं। स्कूल-कॉलेजों के बारे में शिक्षा विभाग ही आदेश करेगा। - कार्यालयों में क्या रखी जायेगी सावधानी
–कांफ्रेंसिंग संभव न होने से बैठक अवधि में कम से कम संख्या रखी जाएगी
-बैठकों में बैठने की व्यवस्था के लिए सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना होगा
-जहां तक संभव हो, बैठकें वीडियो कांफ्रेंसिंग से होंगी
-फेस कवर या मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा
-बैठक कक्ष को नियमानुसार सैनेटाइज किया जाएगा
-वेटिलेशन की सुचारू व्यवस्था की जाएगी
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