उत्तराखंड
बिग ब्रेकिंग: सूबे के मुखिया के खिलाफ सीबीआई जांच पर रोक, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हाईकोर्ट पर जताई नाराजगी
देहरादून। सूबे के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत पर सीबीआई जांच के आदेश पर रोक लग गई है,दरअसल सुप्रीम कोर्ट से मुख्यमंत्री को यह राहत मिली है। उधर, हाईकोर्ट के इस फैसले पर एसी ने हैरानगी के साथ नाराजगी भी जताई है।
जानकारी के अनुसार सुप्रीकोर्ट इस फैसले की समीक्षा करेगा। उसके बाद ही मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। तब तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी।
क्या है मामला
हाईकोर्ट ने आदेश पत्रकार उमेश शर्मा के खिलाफ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की छवि बिगाड़ने के मामले में दर्ज FIR को रद्द करते हुए दिया। शर्मा के खिलाफ देहरादून के एक थाने में दर्ज एफआईआर को रद्द करने के आदेश देते हुए न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकल पीठ ने यह भी कहा कि इस मामले के सभी दस्तावेज अदालत में जमा कराए जाएं।
यह आदेश उमेश शर्मा की उस याचिका पर आया है जिसमें उन्होंने अदालत से देहरादून में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की प्रार्थना की थी। एफआईआर में कहा गया था कि पत्रकार ने सोशल मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री रावत का नाम पैसों के लेन देन में घसीटते हुए उनकी छवि खराब की।
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