उत्तराखंड
दिशानिर्देश: बिना अनुमति के राज्य नहीं कर पाएंगे लॉक डाउन, नई गाइड लाइन जारी
देहरादून। कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों में फिर तेजी के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को ताजा दिशानिर्देश जारी किए।
कोरोना महामारी फैलने से रोकने के लिए जारी किए गए ये ताजा दिशानिर्देश एक दिसंबर से 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे।
राज्यों को अपने यहां के हालात के हिसाब से नाइट कर्फ्यू जैसे फैसले लेने के अधिकार तो होंगे लेकिन केंद्र की पूर्व चर्चा के बगैर वे कंटेनमेंट जोन्स से बाहर लॉकडाउन का फैसला नहीं ले पाएंगे।
जिलों और राज्यों की वेबसाइटों पर कंटेनमेंट जोन्स की लिस्ट देनी होगी। गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन्स में सभी एहतियातों के पालन कराने की जिम्मेदारी जिला प्रशासनों की होगी। कंटेनमेंट जोन्स की सूची को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों और संबंधित राज्यों की वेबसाइटों पर प्रकाशित करना होगा।
कंटेनमेंट जोन्स के लिए बनाए गए नियमों का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस, निगम और जिला प्रशासन की होगी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें इस बारे में अफसरों की जवाबदेही तय करेंगी।
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