देहरादून
अलर्ट: केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन, 31 जनवरी तक सख्ती। नए स्ट्रेन को लेकर किया अलर्ट…
देहरादून: कोविड-19 के ताजा हालात को देखते हुए गृह मंत्रालय की ओर से नई गाइडलाइन जारी कर दी गयी है। कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। गृह मंत्रालय ने ब्रिटेन के कोरोना स्ट्रेन को देखते हुए कोरोना गाइडलाइन 31 जनवरी 2021 तक बढ़ा दी है। गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि ब्रिटेन के कोरोना स्ट्रेन से सावधान रहने की जरूरत है।
गृह मंत्रालय ने जो निर्देश जारी किए हैं जिसके मुताबिक भारत में भले ही कोरोना के एक्टिव केस कम हुए हैं लेकिन विश्व स्तर पर कोरोना के मामलों में उछाल आया है। इसे ध्यान में रखते हुए निगरानी, रोकथाम और सावधानी बनाए रखने की आवश्यकता है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को देखते हुए देश में लगातार एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय ने निर्देश दिए हैं कि कंटेनमेंट जोन में लागू नियमों का लगातार सख्ती से पालन जारी रहेगा।
आपको बता दें कि ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन ने तबाही मचा रखी है। यूरोपीय देशों से आने वाली फ्लाइट्स पर तमाम देशों ने रोक लगा दी है। ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने के बाद भारत सरकार ने भी ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट पर रोक लगा दी है। महाराष्ट्र सरकार ने इस बाबत अलग से एसओपी जारी की है। ब्रिटेन से आने वाले हर व्यक्ति को अनिवार्य तौर पर 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने सभी 25 दिसंबर को जारी निर्देशों को बढ़ाए जाने का फैसला लिया है।
गृहमंत्रालय ने जारी दिशा निर्देश में यह स्पष्ट किया है कि कंटेनमेंट जोन पर सख्त नजर रखी जायेगी। कंटेनमेंट जोन वाले इलाकों को सील किया जायेगा। इस जोन में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर पहले से जारी की गयी गाइडलाइन के तहत ही काम होगा। यहां सख्ती से नियमों को पालन करने का आदेश दिया गया है।
नये स्ट्रेन का जिक्र करते हुए गृहमंत्रालय ने कहा है कि नये स्ट्रेन को लेकर ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सभी से अपील की गयी है कि नियमों का सख्ती से पालन करें। भारत में फिलहाल कोरोना के सक्रिय मामले 2,77,301 हैं और रिकवरी रेट बढ़कर 95.83 फीसदी हो चुका है।
किन-किन नियमों का करना होगा पालन….
(1)-निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर किसी भी तरह का लॉकडाउन लगाने से पहले राज्यों को केंद्र से विचार-विमर्श करना होगा।
(2)-सभी संक्रमित लोगों के संपर्क में आये लोगों की सूची बनायी जाएगी और पता लगाकर उन्हें आइसोलेट में भेजा जाएगा। संक्रमण के मामलों में 14 दिनों तक नजर रखनी होगी और मरीजों के संपर्क में आने वाले 80 प्रतिशत लोगों का 72 घंटे में पता लगाना होगा।
(3)-भीड़ वाले स्थानों, बाजारों, हाट और सार्वजनिक परिवहन में उचित दूरी के निर्देशों का पालन करना होगा। कोरोना रोकथाम की रणनीति में निगरानी, अन्य उपायों पर ध्यान होना चाहिए और गृह मंत्रालय तथा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं मानक संचालन प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।
(4)-राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारें केंद्र सरकार के साथ विचार-विमर्श किए बिना निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर किसी भी प्रकार का स्थानीय लॉकडाउन लागू नहीं करेंगी।
(5)-स्थानीय जिला, पुलिस और निगम प्राधिकारों पर यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी कि रोकथाम के उपायों का कड़ाई से पालन हो।
(6)-सिनेमा हॉल और थिएटरों को बैठने की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालन की अनुमति दी गयी है।
(7)-सामाजिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जमावड़े की स्थिति में एक हॉल में अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ 200 लोगों तक की अनुमति होगी। खुले स्थान में मैदान के हिसाब से लोगों को अनुमति दी जाएगी। हालांकि, स्थिति के आकलन के आधार पर राज्य सरकारें बंद स्थानों में लोगों की संख्या 100 तक सीमित कर सकती हैं।
(8)-लोगों के राज्यों के भीतर और एक राज्य से दूसरे राज्य आने-जाने या सामान ढुलाई पर कोई पाबंदी नहीं होगी। ऐसी आवाजाही के लिए अलग से किसी अनुमति या ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी।
(9)-निषिद्ध क्षेत्रों में केवल जरूरी गतिविधियों की अनुमति होगी और इसके दायरे में लोगों की आवाजाही पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाया जाएगा। केवल आपात चिकित्सा जरूरतों और आवश्यक सामान और सेवा की आपूर्ति बनाए रखने को मंजूरी होगी।
(10)-संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए टीमें घर-घर जाकर सर्वेक्षण करेंगी।
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