दिल्ली
खुशखबरी: CBSE बोर्ड के छात्रों को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, अब नंबर्स को लेकर मिलेगा ये ऑप्शन…
दिल्ली: सीबीएसई के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने CBSE की पिछले साल जून की मार्क्स इंप्रूवमेंट पॉलिसी में दी गई उस शर्त को खारिज कर दिया है। जिसमें कहा गया था कि बाद की परीक्षा में प्राप्त अंकों को कक्षा 12 के छात्रों के मूल्यांकन के लिए अंतिम माना जाएगा। कोर्ट के इस फैसले से छात्रों को बड़ी राहत मिली है क्योंकि अब इंप्रूवमेंट एग्जाम में मिले नंबर्स को फाइनल नहीं माना जाएगा।
कोर्ट ने कहा अंतिम परिणाम की घोषणा के लिये प्रतिभागी को अंतिम शैक्षणिक वर्ष में किसी विषय में प्राप्त दो अंकों में से बेहतर को स्वीकार करने का ऑप्शन देगा। सीबीएसई की पहले की पॉलिसी को हटाने के लिये कोई औचित्य नहीं बताया गया। सीबीएसई के पिछले साल 12वीं के बोर्ड के इम्तिहान महामारी के कारण रद्द कर दिए गए थे। याचिका निस्तारित करते हुए बैंच ने कहा कि उस नीति को अपनाए जाने की जरूरत थी क्योंकि छात्रों की ओर से चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना किया जा रहा है।
कोर्ट ने कहा कि ये अपने आप में उस प्रावधान को न्यायोचित ठहराता है जो छात्रों के लिए ज्यादा अनुकूल हो। न्यायालय पिछले साल सीबीएसई की ओर से क्लास 12 के अंकों में सुधार के लिये आयोजित परीक्षा में शामिल हुए कुछ छात्रों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि 17 जून, 2021 की पॉलिसी के खंड-28 में प्रावधान के बारे में शिकायत की गई है जिसमें कहा गया है कि इस नीति के अनुसार, इंप्रूवमेंट एग्जाम में हासिल अंकों को आखिरी माना जाएगा।

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