उत्तराखंड
Big Breaking: उत्तराखंड में 19 अक्टूबर तक कोरोना कर्फ्यू लागू, शासन ने जारी की नई गाइडलाइन, जानिए…
देहरादूनः उत्तराखंड में एक बार फिर 15 दिन के लिए कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। धामी सरकार ने 19 अक्टूबर तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया है। कोविड-19 कर्फ्यू में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है, सभी नियम पूर्व की तरह ही लागू रहेंगे। इससे पहले ही सरकार ने शादी समारोह में वेडिंग प्वॉइंट संचालकों को बड़ी राहत देते हुए कुल कैपेसिटी के 50% लोगों के समारोह में आने की छूट दी थी। दूसरे प्रदेश से उत्तराखंड आने वालों के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य किया गया है। कोरोना रिपोर्ट के बिना बाहर से आने वालाें की उत्तराखंड में नो एंट्री रहेगी। पूर्व की जारी गाइडलाइन में निर्धारित शर्तों को ही यथावत रखा गया है। सोमवार को मुख्य सचिव डा. सुखविंदर सिंह संधु ने यह आदेश किए हैं।
आपको बता दें कि मुख्य सचिव संधु ने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए उन्हीं लोगों की अनुमति दी जाएगी, जिनके पास वैक्सीन के दो डोज का 15 दिन पहले का प्रमाण पत्र है। दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोगों को 72 घंटें पूर्व की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट को दिखाना होगा। अन्य प्रदेशों से उत्तराखंड में प्रवेश करने के लिए भी यही व्यवस्था बरकरार है। वहीं COVID-19 के संक्रमण की संख्या में आ रही कमी को देखते हुए ‘COVID – Restrictions’ अवधि में विवाह समारोह में विवाह स्थल / वैडिंग प्वाइन्ट की क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के तहत सम्मिलित होने की अनुमति है। खास बात यह है कि इस दौरान मेहमानों से लेकर वेडिंग प्वॉइंट में काम करने वाले स्टाफ को वैक्सीन की दोनों डोज का प्रमाण पत्र देने पर कॉविड टेस्ट निगेटिव रिपोर्ट देना अनिवार्य नहीं होगा।हालांकि शादी-समारोह के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
वहीं विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी मानक प्रचलन सितम्बर, 2021 (कक्षा 01 से 05 तक) तथा समय-समय पर जारी विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य में शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन किया जायेगा एवं सम्बन्धितों द्वारा उक्त मानक प्रचलन विधि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। COVID Restrictions’ अवधि में नगर निगम / पालिका / निकाय द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थलों यथा आवासीय क्षेत्रों, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, मार्केटस एवं मण्डी आदि भीड़-भाड़ वाले स्थानों को निरन्तर sanitize करवाना सुनिश्चित करेगें।

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