उत्तराखंड
Big News: एक्शन में धामी सरकार, पूरे उत्तराखंड में लागू किया NSA, जानिए क्या है ये…
देहरादून: उत्तराखंड में राज्य सरकार एक्शन मोड में आ गई है। राज्य में हिंसा की घटनाओं के मद्देनजर पूरे प्रदेश में आगामी तीन माह के लिए रासुका (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) लागू कर दिया गया है। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के अनुमोदन के बाद अपर सचिव (गृह) रिधिम अग्रवाल ने यह आदेश किए हैं। आगामी दिसंबर माह तक राज्य में अब राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) लागू हो गया है। इसके तहत सरकार ने सभी जिलाधिकारियों के अधिकार भी बढ़ा दिए हैं। अब प्रदेश में अब 31 दिसंबर तक रासुका लागू रहेगा। इस दौरान सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका के मद्देनजर भी पुलिस कठोर कार्रवाई कर पाएगी। बता दें कि पुलिस लगातार असामाजिक तत्वों पर नजर बनाए हुए है। रासुका लगने के बाद अब ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का रास्ता खुल गया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार का मानना है कि राज्य में पिछले दिनों कुछ जिलों में हिंसक घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं के प्रतिक्रिया स्वरूप राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी ऐसी घटनाएं होने की आशंका है। कुछ समाज विरोधी तत्व राज्य की सुरक्षा से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही कुछ तत्व राज्य की सेवाओं को बनाए रखने में बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में लोक व्यवस्था बनाए रखने और लोगों के हित के मद्देनजर तत्काल प्रभाव से पूरे राज्य में रासुका लगाई जाती है। ताकि कोई भी अप्रिय घटना न घटे। साथ ही जिलाधिकारियों के भी अधिकारों में बढ़ोतरी की गई है। हालांकि इसके तहत संबंधित जिले के जिलाधिकारी को किस घटना पर कार्रवाई करनी है या नहीं करनी है का पूरा अधिकार होगा। इस संबंध में सोमवार की दोपहर शासनादेश भी जारी किया जा चुका है।

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