उत्तराखंड
उत्तराखंड में अब इन भवनों का निर्माण करने के लिए ये सब जरूरी, बदले गए नियम, जानें…
उत्तराखंड में अगर आप भवन निर्माण करने की सोच रहे है तो आपके लिए काम की खबर है। राज्य सरकार ने भवन निर्माण के मानकों में बड़ा बदलाव किया है। बताया जा रहा है कि अब गैर आवासीय भवन में पार्किंग के साथ-साथ अब ई वाहन चार्जिंग स्टेशन भी बनाने होंगे। इसके बगैर उनके नक्शे पास नहीं होंगे।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार राज्य सरकार द्वारा 1500 वर्ग मीटर से अधिक भुखंड में बने ग्रुप हाउसिंग, होटल, मोटल, मल्टीप्लेक्स, गेस्ट हाउस, लॉज और अन्य गैर सरकारी आवासीय भवन सरकार के इस नए फैसले के दायरे में आएंगे।
रिपोर्टस की माने तो कुल स्वीकृत पार्किंग के एक से तीन प्रतिशत में दोपहिया व चौपहिया वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाना होगा। बताया जा रहा है कि इन भवनों में की पार्किंग के साथ ही चार्जिंग स्टेशन बनाना अनिवार्य होगा।

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