उत्तराखंड
ब्रेकिंग: उत्तराखंड में 25 मई तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, सख्त होंगी पाबंदी…
देहरादून: उत्तराखंड में बढ़ती महामारी को मध्यनजर रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने कोविड कर्फ्यू को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने कोविड कर्फ्यू को एक हफ्ते और बढ़ा दिया है। पहले कॉविड कर्फ्यू 18 मई तक लगाया गया था जो कि अब 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है।
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इस दौरान आवश्यक सेवाओं के लिए घर से बाहर निकलने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो इसे देखते हो राज्य सरकार पास जारी करने की व्यवस्था पर विचार कर रही है। इसको लेकर बैठक होनी है और उस बैठक में निर्णय लिए जाने के बाद कोरोना कर्फ्यू को आगे बढ़ाने संबंधित आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि यह लगभग तय हो चुका है कि आगामी 1 हफ्ते के लिए कोरोना कर्फ्यू को प्रदेश भर में बढ़ाया जाएगा, लेकिन इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि आवश्यक कार्य के लिए बाहर जाने वाले लोगों के लिए पास जारी किए जाएं।
1- शादी समारोह में अधिकतम 20 लोगों अनुमति होगी और 72 घन्टे पूर्व RTPCR टेस्ट अनिवार्य होगा।
2- मरीज के तीमारदारों को आने जाने के लिये डॉक्टर की पर्ची ही कोविड कर्फ्यू मान्य होगा।
3- अंत्येष्ठि में शामिल लोगों को अनुमन्य 20 लोगो को कर्फ्यू पास अनिवार्य रूप से दिया जाएगा।
4- हेल्थ इमरजेंसी और परिजन मृत्य के मामले में e pass आवेदन पर दिया जाएगा।
5- बैक के अनुरोध पर बैंक अवधि 10 बजे से 2 बजे दिन कार्यविधि की गई।
6- यही व्यवस्था राज्य कर्मचारी वित्त संस्थान पर भी लागू होगी।
7- हरिद्वार अस्थि विसर्जन 4 व्यक्ति की अनुमन्यता है वाहन के 50% की क्षमता अनुमन्य होगी।
8- सरकारी राशन की दुकान के साथ बेकरी को भी प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। 21 मई को परचून ,राशन दुकाने 7 से 10 बजे दिन में खुलेगी।
9- Up की सीमा से उत्तराखंड में आने जाने के लिए पास की अनिवार्यता तो नही होगी परन्तु पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
10- उधोगो के लिये मजजूरों की सुरक्षा और आवागमन के लिये अनिवार्यता के स्थान पर यथा सम्भव कर दिया गया है।
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