उत्तराखंड
CURFEW NEW GUIEDLINE: जानिए अब कब खुलेगा बाजार क्या रहेगी छूट…
देहरादून। उत्तराखंड में सरकार ने कोविड कर्फ्यू को 27 जुलाई तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। सोमवार शाम को आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। नई गाइडलाइन में सरकार ने कर्फ्यू के दौरान कई पाबंदियां हटाईं हैं। इस बार सरकार ने दुकानदारों, राज्यवासियों, और व्यवसाइयों को बड़ी छूट दी है।
बता दें कि नई सरकार ने दुकानदारों को राहत देते हुए दुकान खोलने का समय सुबह आठ से रात नौ बजे तक कर दिया है। अब बाजार सुबह आठ से रात नौ बजे तक खुलेगे। इसके साथ ही राज्य निवासियों के लिए एक से दूसरे जिले जाने के लिए कोरोना आरटीपीसीआर रिपोर्ट की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया है। अब राज्यवासी कहीं पर भी बिना किसी रोक-टोक के आ जा सकेंगे।
वहीं सरकार ने सिनेमा हॉल मलिको को राहत देते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सिनेमा हॉल और वाटर पार्क खोलने की अनुमति भी दे दी है। समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम व समस्त मॉल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे।
बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की कोरोना नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाएगी। Covid-19 की दोनों डोज लगाने के 15 दिनों के उपरान्त एवं उन वैक्सीनेट व्यक्तियों के द्वारा राज्य के हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, बार्डर चैक पोस्ट पर वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र दिखाने जाने पर उत्तराखंड राज्य में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। ऐसे सभी व्यक्तियों को कोविड-19 निगेटिव रिपोर्ट की जरूरत नहीं पडेगी।
राज्य में स्थित समस्त संरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व चिड़ियाघर तथा वन विभाग के अधीन आरक्षित वन पार्क व अन्य जनोपयोगी अवस्थापनाओं को पर्यटन वन प्रबंधन एवं रखरखाव हेतु खोले जाएंगे, जिस हेतु वन विभाग द्वारा को भी प्रोटोकॉल के साथ खोलने के लिए उपयुक्त मानक प्रचलन विधि प्रथक से जारी की जाएगी। राज्य के पर्यटन स्थलों में सप्ताहांत में उमड रही भीड को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा पर्यटकों को इन पर्यटक स्थलों पर सामाजिक दूरी, मास्क पहनना, हाथों को सैनिटाइज करना का कड़ाई से पालन कराया जाएगा, उक्त का उल्लंघन होने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
वहीं बाकी व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी। विवाह समारोह और शवयात्रा में अभी 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति रहेगी। ऑनलाइन कक्षाओं या डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति होगी। कोचिंग संस्थान फिलहाल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही चलेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक गतिविधियां फिलहाल बंद रहेंगी। सभी जिम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।जबकि सभी शिक्षण, प्रशिक्षण संस्थान फिलहाल बंद ही रहेंगे।

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