उत्तराखंड
आज से नाबालिग के वाहन चलाने पर 25 हजार तक जुर्माना, पढ़िए पूरी खबर
UT-प्रदेश में आज से संशोधित मोटर यान अधिनियम (एमवी एक्ट) लागू हो जाएगा। इसके तहत अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर बढ़ी हुई दरों से जुर्माना वसूल किया जाएगा। संशोधित एक्ट में नाबालिग द्वारा यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर नए प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत नाबालिग चालक के साथ ही वाहन स्वामी और अभिभावकों के लिए भी सख्त सजा व जुर्माने का प्रावधान किया गया है। एंबुलेंस अथवा आपात कालीन वाहन को साइड ने देने पर 10 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। हालांकि, राज्य सरकार को विभागीय स्तर पर ही दंड का शुल्क भरने के लिए प्रशमन शुल्क अथवा कंपाउंडिंग की दरें तय करने का अधिकार है। इसकी सूची तैयार कर ली गई है और अब इसे शासन की अनुमति का इंतजार है। शासन द्वारा इसका नोटिफिकेशन होने के बाद इन्हीं तय दरों को विभाग में भुगतान कर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले छूट सकते हैं।
केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले एमवी एक्ट में संशोधन किया है। इसमें वाहनों के रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस बनाने समेत यातायात के नियमों का उल्लंघन करने के लिए पूर्व में बनाई गए नियमों में संशोधन किया गया और जुर्माने की दरें भी बढ़ाई गई हैं। इस एक्ट में नाबालिग द्वारा वाहन चलाए जाने पर खासी सख्ती रखी गई है। संशोधित एक्ट में यह व्यवस्था की गई है कि नाबालिग द्वारा यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना और तीन वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। जो वाहन नाबालिग इस्तेमाल कर रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन एक वर्ष तक के लिए निलंबित कर दिया जाएगा।
साथ ही संबंधित नाबालिग का 25 वर्ष की आयु तक लर्निंग लाइसेंस भी नहीं बनेगा। इसके अलावा चालक के साथ ही सवारी के हेलमेट न पहनने पर एक हजार रुपये तक जुर्माना रखा गया है। एक्ट में बिना टिकट के यात्रा पर 500 रुपये का जुर्माना रखा गया है। इस बार कंडक्टर के आचरण को भी जुर्माने के दायरे में रखा गया है। कंडक्टर को अपने कर्तव्य का पालन न करने पर 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। यदि कोई तिपहिया वाहन यात्री को लेकर जाने से इन्कार करता है तो जुर्म साबित होने पर उसे 50 रुपये जुर्माना देना होगा। चौपहिया वाहनों के लिए यह जुर्माना अब 500 रुपये किया गया है। वाहनों द्वारा मानकों के विपरीत साइलेंसर का उपयोग करते पर एक हजार रुपये का जुर्माना किया जाएगा।
लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
👉 उत्तराखंड टुडे के वाट्सऐप ग्रुप से जुड़ें
👉 उत्तराखंड टुडे के फेसबुक पेज़ को लाइक करें
Latest News -
दून पुस्तकालय में गंगा : उद्गम से समुद्र तक विषय पर विद्या भूषण रावत का व्याख्यान
उत्तराखंड पर्यटन विभाग के सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल ने अल्मोड़ा नगर का स्थलीय निरीक्षण किया
मुख्यमंत्री के निर्देश पर दो दिन के भीतर दून अस्पताल में बढ़ी सुविधाएं
लखवाड़ व्यासी, त्यूनी प्लासू जल विद्युत परियोजना प्रभावितों को अब तीन गुना मुआवजा; जिला प्रशासन के प्रस्ताव पर शासन का अनुमोदन; शासनादेश जारी
धामी जी के जन्म दिवस के अवसर पर नहीं होगा किसी प्रकार का उत्सव, आपदा प्रभावितों की मदद में देंगे समय

You must be logged in to post a comment Login