देहरादून
Dehradun News: अभी ऐसे भरें अपना हाउस टैक्स जमा और पाएं 20% की छूट, जानें पूरा प्रोसेस…
Dehradun News: देहरादून नगर निगम के अंतर्गत आने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। अब शहरवासियों को हाउस टैक्स में 20 प्रतिशत छूट दी जा रही है। अगर आप देहरादून में रहते हैं और हाउस टैक्स जमा करना चाहते हैं, तो आप घर बैठे ऑनलाइन ही हाउस टैक्स जमा कर सकते हैं। शहरी विकास निदेशालय की वेबसाइट पर हाउस टैक्स ऑनलाइन जमा हो जाता है।
टैक्स न देने वालों पर लगेगी 12 फीसदी की पैनल्टी
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार नगर निगम द्वारा भवन करदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए अभी भवन कर पर 20 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। बताया जा रहा है कि जो लोग भवन कर नहीं भर रहे हैं, उन पर कुल टैक्स के 12 फीसदी की पैनल्टी भी लगाई जाएगी। अक्टूबर-नवंबर में शिविर लगाकर लोगों के हाउस टैक्स जमा किए जाएंगे। आप घर बैठे ही शहरी विकास निदेशालय की वेबसाइट nagarsewa.uk.gov.in पर जाकर अपना हाउस टैक्स ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इसका लिंक नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट nagarnigamdehradun.com पर भी उपलब्ध है।
ऐसे भरें ऑनलाइन House Tax
- आपको अपने शहर के निगम की ऑफिशियल वेबसाइट पता होना चाहिए। ये आपको किसी पुराने बिल पर भी देखने मिल जाएगी।
- वेबसाइट खोलते ही आपको Pay your house tax online का ऑप्शन लिखा दिखाई दे जाएगा।
- लेकिन ध्यान रखें अगर आप पहली बार हाउस टैक्स ऑनलाइन भर रहे हैं, तो आपको पहले यहां अपनी जानकारी दर्ज कर अपने घर को रजिस्टर कराना होगा।
- घर को रजिस्टर कराने के लिए click here to register your house पर जाकर आपको लॉग इन करना होगा।
- अब आपको यहां अपना हाउस आईडी और पासवर्ड दर्ज कर देना है।
- एक बार ये प्रोसेस होते ही आपसे जो जरूरी जानकारी मांगी जाएंगी, उन्हें दर्ज कर दें।
- जब आप सारी जानकारी भर देंगे तो आपके दिए हुए नंबर पर एक यूजर आईडी और पासवर्ड आएगा।
- ये सिस्टम द्वारा दिया गया पासवर्ड होगा। इसे दर्ज करने के बाद आपको खुद का नया पासवर्ड बनाने का ऑप्शन दिखाई देगा।
- ये करते ही नया पेज खुल जाएगा, यहां बिल भुगतान से संबंधी जानकारी भर लें।
- इसके बाद आपको सिस्टम सर्च करके आपका बिल दिखा देगा।
- दिखाया हुआ अमाउंट पे करने के लिए आप ऑनलाइन मर्चेंट जैसे कि, फोन पे, कार्ड, upi सिलेक्ट कर सकते हैं।
- इसके बाद आपको पेमेंट पेज पर redirect कर दिया जाएगा और पेमेंट हो जाएगा।
लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
👉 उत्तराखंड टुडे के वाट्सऐप ग्रुप से जुड़ें
👉 उत्तराखंड टुडे के फेसबुक पेज़ को लाइक करें