देहरादून
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पर दी जानकारी
देहरादून। जिलाधिकारी देहरादून के निर्देशन में आज जिला प्रोबेशन कार्यालय देहरादून (महिला कल्याण विभाग) के द्वारा विभिन्न हितधारक विभागीय अधिकारियों के साथ किशोर न्याय बालकों की देखरेख व सुरक्षा अधिनियम 2015 संशोधन अधिनियम 2021 ,दत्तक ग्रहण विनियम 2022 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 संशोधित अधिनियम 2022 पर एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन आईआरडीटी ऑडिटोरियम सर्वे चौक में किया गया।
इस प्रशिक्षण के मुख्य अतिथि जिला न्यायाधीश प्रदीप पन्त के द्वारा दीप प्रज्वलित कर प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। प्रशिक्षण के विशिष्ट अतिथि हर्ष यादव सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून के द्वारा regarding legal aid for women and children POCSO victim compensation के बारे में जानकारी प्रदान की गई ।महिला कल्याण विभाग की उप मुख्य परीक्षा अधिकारी द्वारा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई।
लोकजीत, अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा किशोर न्याय अधिनियम 2015 में police की भूमिका की जानकारी दी गई ,इसके पश्चात प्श्रीमती संगीता गौड़ सहायक निदेशक ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किशोर न्याय बालकों की देखरेख व संरक्षण अधिनियम 2015 संशोधित अधिनियम 2021 व दत्तक ग्रहण अधिनियम 2022 और पोक्सो एक्ट के बारे में सभागार में उपस्थित सभी हितधारकों को जानकारी प्रदान की गई।
प्रशिक्षण में जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट, ACMO सीoएसo रावत, DEO बिष्ट, सहायक श्रमायुक्त, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य, सभी थानों के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, चाइल्ड लाइन, पी एल वी Dlsa ,समस्त बाल ग्रहों के अधीक्षक, सुपरवाइजर उपस्थित होकर प्रशिक्षण की जानकारी प्राप्त की।
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