नैनीताल
Big Breaking: चारधाम यात्रा को लेकर फिर हाईकोर्ट पहुँची धामी सरकार, लगाई ये गुहार…
नैनीताल: उत्तराखंड में लंबे इंतजार के बाद चारधाम यात्रा तो शुरू हो गई है। लेकिन तीर्थ यात्रियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों की संख्या सीमित होने के कारण व्यापारियों को भी समस्या हो रही है। ऐसे में अब राज्य सरकार एक बार फिर चारधाम यात्रा को लेकर हाईकोर्ट पहुंची है। नैनीताल हाईकोर्ट में चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या को बढ़ाए जाने के मामले में सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने कोर्ट द्वारा पूर्व में दिए गए फैसले को संशोधित करने की मांग की है। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई मंगलवार 5 अक्टूबर की तारीख तय की है।
आपको बता दें कि कोर्ट ने चारधाम यात्रा करने के लिए प्रत्येक दिन केदारनाथ धाम में 800, बदरीनाथ धाम में 1000, गंगोत्री में 600 और यमनोत्री धाम में कुल 400 श्रद्धालुओं के जाने की अनुमति दी है। ऐसे में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मसले को लेकर राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है जिसमे एसएन बाबुलकर व मुख्य स्थायी अधिवक्ता (सीएससी) चन्द्रशेखर रावत ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि चारधाम यात्रा के लिए कोविड को देखते हुए कोर्ट ने पूर्व में श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित कर दी थी लेकिन अब प्रदेश में कोविड के केस न के बराबर आ रहे हैं, इसलिए चारधाम यात्रा करने के लिए श्रद्धालुओं की निर्धारित संख्या के आदेश में संशोधन किया जाए।

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