नैनीताल
फैसला: हाईकोर्ट ने लगाई 30 फीसदी क्षैतिज महिला आरक्षण पर रोक…
नैनीताल। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य में 30 फीसदी क्षैतिज महिला आरक्षण पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने आरक्षण की इस व्यवस्था को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि जन्म के आधार पर किसी को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। यह संविधान के अनुच्छेद 16ए और 16बी का उल्लंघन है। साथ ही आरक्षण तय करने का अधिकार संसद को है। यह राज्य की शक्ति नहीं है।
हाई कोर्ट ने यह निर्णय उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की सम्मलित राज्य सिविल-प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा में दूसरे राज्यों की महिला अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिका के बाद दिया है। मामले की सुनवाई बुधवार को चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई।
उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड के मूल निवासी महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण का शासनादेश 2006 में जारी किया था।

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
👉 उत्तराखंड टुडे के वाट्सऐप ग्रुप से जुड़ें
👉 उत्तराखंड टुडे के फेसबुक पेज़ को लाइक करें
Latest News -
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के दृष्टिगत विभिन्न प्रतियोगिताओं का हुआ आयोजन
मरीज को रेस्क्यू करने पहुंचे संजीवनी हेली एंबुलेंस की आपातकाल लैंडिंग
उत्तराखंड के हजारों युवाओं के लिए खुशखबरी! तीन हजार पदों के लिए UKSSSC कराएगा 13 परीक्षाएं
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक स्वाति एस. भदौरिया ने किया हरिद्वार में विभिन्न चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण
परेड ग्राउण्ड सरकारी स्कूल, भवन पर मरम्मत कार्य शुरू
