नैनीताल
बड़ी खबरः उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, नियुक्ति में इन अभ्यर्थियों को मिलेगी पांच प्रतिशत छूट…
देहरादूनः उत्तराखंड हाई कोर्ट ने प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक पद नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन ( एनसीटीई) की गाइड लाइन के तहत एसटी, एसटी व विकलांगों को पांच प्रतिशत छूट देने के आदेश दिए है। ये आदेश सहायक अध्यापक पद के लिए बीएड समेत स्नातक में 50 प्रतिशत की बाध्यता को समाप्त करने सबंधी 50 से अधिक याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई के दौरान दिए है।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं में कहा गया था कि राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद के लिए एनसीटीई व राज्य सरकार ने बीएड और स्नातक में 50 प्रतिशत अंक की बाध्यता रखी है, जो उच्च न्यायलय व सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के विपरीत है। याचिकर्ताओ का कहना है कि बीएड में 50 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थी ही प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक बन सकते हैं, उससे कम अंक करने वाले नही। राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट व उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए बीएड व स्नातक में 50 प्रतिशत अंकों की बाध्यता को समाप्त करने के आदेश दिए जाएं। वहीं कोर्ट ने सामान्य अभ्यर्थियों के मामले में एनसीटीई से पूछा है कि आपने कक्षा 6 से 8 तक के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए 50 प्रतिशत की बाध्यता रखी है प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति पर क्यों नही ? इसके पीछे क्या अवधारणा रही है, चार सप्ताह के भीतर कोर्ट को बताएं।
बता दें कि वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन ( एनसीटीई) की गाइड लाइन के तहत एसटी, एसटी व विकलांगों को पांच प्रतिशत छूट देने के आदेश दिए है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि उन्हीं अभ्यर्थियों की यह छूट मिलेगी, जिन्होंने स्नातक व बीएड में 45 से 50 के बीच मे अंक अर्जित किए हों।सुनवाई के दौरान मुख्य स्थायी अधिवक्ता सीएस रावत ने कोर्ट को बताया कि एनसीटीई ने एससी, एसटी व विकलांग वर्ग के अभ्यथियों को पांच प्रतिशत की छूट दिए जाने के लिए गाइड लाइन जारी की है। जिसके आधार पर राज्य सरकार उनको छूट दे रही है।

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