उत्तराखंड
बड़ी खबर: प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू की नई गाइडलाइन जारी, जानिए विस्तार से…
देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने कोरोना वायरस के मध्य नजर एसओपी जारी कर दी है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के दृष्टिगत उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गए हैं।
1. राज्य में कोविड कर्फ्यू दिनांक 29.06.2021 प्रातः 06:00 बजे से दिनांक 06.07.2021 प्रातः 06:00 तक प्रभावी रहेगा।
2. इस अवधि में राज्य के ग्रामीण (ग्राम पंचायत) क्षेत्रों में इस आदेश में उल्लेखित दिशा-निर्देशों में शिथिलता देने के संबंध में जिलाधिकारी अपने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के COVID 19 संक्रमण की परिस्थिति का आंकलन करते हुए आवश्यकतानुसार अपने स्तर से आदेश जारी करेंगे। 3. कोविड कर्फ्यू के मध्य COVID Vaccination का कार्यक्रम राज्य में जारी रहेगा तथा Vaccination हेतु निकटवर्ती COVID Vaccination Centre तक (1 & 2nd Dose) हेतु आवागमन हेतु Vaccination रजिस्ट्रेशन/ Messages / Other proof दिखाने पर व्यक्तियों को निजी वाहन, टैक्सी, ऑटो रिक्शा में जाने हेतु छूट दी जायेगी।
4. COVID 19 के संक्रमण की संख्या में आ रही कमी को देखते हुए COVID Curfew अवधि में विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों को RT PCR/ TrueNat/CBNAAT / RAT COVID Negative Test Report (अधिकतम 72 घंटे पूर्व) के साथ सम्मिलित होने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की जायेगी।
5. शवयात्रा में अधिकतम 50 लोग ही सम्मिलित हो सकते हैं।
6. समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान आदि अग्रिम आदेश तक बंद रहेगें। ऑनलाइन / डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा।
7. राज्य के समस्त कोचिंग संस्थान जो 18 वर्ष से ऊपर के विद्यार्थियों / अभ्यर्थियों को कोचिंग प्रदान करते हैं वह कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे एवं ऑनलाइन / डिस्टेंस लर्निंग के प्रावधान जारी रहेंगे। इस व्यवस्था को संबंधित संस्थानों द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा।
8. समस्त सामाजिक / राजनीतिक / खेल गतिविधियां / मनोरंजन / शैक्षिक / सांस्कृतिक समारोह / other gatherings and large congregation अग्रिम आदेश तक बंद रहेगें।
9. राज्य में स्थित समस्त संरक्षित क्षेत्र, टाईगर रिज़र्व चिड़ियाघर तथा वन विभाग के अधीन आरक्षित वन पार्क व अन्य जनोपयोगी अवस्थापनाओं को पर्यटन, वन प्रबन्धन एवं रख-रखाव हेतु खोले जायेंगे, जिस हेतु वन विभाग द्वारा कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोलने के लिए उपयुक्त मानक प्रचलन विधि पृथक से जारी की जायेगी।
10. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे की RT PCR/ TrueNat/ CBNAAT/ RAT COVID Negative Test Report के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी।
11. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से Smart City के Web Portal ‘http://smartcitydehradun.uk.gov.in पंजीकरण किया जाना होगा।
12. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में अपने पैत्रिक गांव वापस आ रहे प्रवासियों को आपने गांव में 7 दिन के आइसोलेशन में रहना अनिवार्य होगा।
13. विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिला प्रशासन द्वारा आवश्यकतानुसार Quarantine centers का संचालन जिला स्तर पर किया जायेगा तथा उपरोक्त पर आने वाले व्यय का भुगतान State Disaster Response Fund के COVID-19 Management के मानक अनुसार एवं CMRF से वहन किया जायेगा।
14. कोविड कर्फ्यू अवधि में नगर निकाय द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थलों यथा आवासीय क्षेत्रों, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, मार्केटस एवं मण्डी आदि भीड़-भाड़ वाले स्थानों को निरन्तर sanitize करवाना सुनिश्चित करेगें।
15. राजस्व न्यायालयों को एक दिन में अधिकतम 20 मामले की सुनवाई होगी।
16. कोविड कर्फ्यू अवधि में निम्नवत सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों, दुकानों, कार्यालयों को सशर्त कार्य करने की छूट प्रदान की जाती है :
16.A. समस्त स्वास्थ्य सेवाएं (AYUSH सहित) यथावत संचालित (24×7) रहेगी।जैसे:
i. चिकित्सालय, नर्सिंग होम, क्लीनिक एवं टेलीमेडिसिन सेवायें
ii. डिस्पेंसरी, कैमिस्ट, फार्मेसी, जन औषधि केंद्र सहित समस्त दवाओं की दुकानें ऑप्टिकल शॉप और मेडिकल उपकरण की दुकानें।
iii. चिकित्सा प्रयोगशालाएं और सैंपल संग्रह केंद्र।
iv. फार्मास्युटिकल और मेडिकल रिसर्च लैब, COVID 19 संबंधित अनुसंधान करने वाले संस्थान
v. पशु चिकित्सा अस्पताल औषधालय, क्लीनिक, पैथोलॉजी लैब, वैक्सीन और दवा की बिक्री और आपूर्ति।
vi. COVID-19 के संक्रमण रोकने हेतु अस्पतालों तथा आवश्यक सेवाओं के सुविधा प्रदान करने वाले अधिकृत निजी प्रतिष्ठान, जिनमें केयर प्रोवाइडर, डायग्नोस्टिक्स सप्लाई चेन फर्म्स आदि शामिल हैं।
vii. दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों, चिकित्सा ऑक्सीजन के निर्माण संस्थान तथा उनकी पैकेजिंग सामग्री, कच्चे माल की विनिर्माण इकाइयाँ।
viii. एंबुलेंस के निर्माण सहित चिकित्सा / स्वास्थ्य सम्बन्धित बुनियादी ढांचे के निर्माण संस्थान।
16.B. समस्त वित्तीय संस्थानों / अधिष्ठान अपने कार्य अवधि के अनुसार कार्यालय संचालन की अनुमति है। संबंधित संस्थानों द्वारा न्यूनतम कर्मचारियों के साथ काम करने के लिए प्रयास किया जायेगा। जहां तक संभव हो कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।
16.C. निम्नलिखित Public Utilities यथावत संचालित रहेंगे (24×7 ) :
i. तेल और गैस क्षेत्र, जिसमें उत्पादों का उत्पादन, परिवहन, वितरण, भंडारण और फुटकर बिक्री शामिल है, जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, रसोई गैस आदि।
ii. राज्य स्तर पर बिजली का उत्पादन, पारेषण और वितरण डाकघरों सहित डाक सेवाएं।
iii. राज्य में नगरपालिका / स्थानीय निकाय स्तरों पर जल, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्रों का संचालन टेलीकॉम टावरों के रख-रखाव और प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन के लिए रिचार्ज सुविधाओं सहित दूरसंचार डीटीएच और इंटरनेट सेवाएं प्रदाता आदि
iv. जनसुविधाओं हेतु कर्मचारियों एवं वाहनों का आवागमन COVID curfew सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इलेक्ट्रिशियन / प्लम्बर को अपने व्ययावसायिक कार्यों हेतु आवागमन में छूट रहेगी।
16.D. वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान, जैसा कि नीचे सूचीबद्ध है:
i. समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) दिनांक: 29 एवं 30 जून 2021 01 02 03 एवं 05 जुलाई 2021 (क्रमश: मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार एवं सोमवार) को प्रातः 08:00 बजे से सांय 07:00 बजे तक खुले रहेंगे, परन्तु समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियाँ अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगी।
ii. राज्य के समस्त जिम कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। राज्य में स्थित खेल संस्थान स्टेडियम एवं खेल के मैदान 18 से ऊपर वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जायेंगे। खेल संस्थान स्टेडियम एवं खेल के मैदान को कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोलने के उपयुक्त मानक प्रचलन विधि खेल विभाग द्वारा अपने स्तर से जारी की जायेगी।
iii. कोविड कर्फ्यू के दौरान दिनांक 04 जुलाई, 2021 (रविवार) बाजार बंद रहेंगे इन दिनों में नगर निकाय द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थलों यथा आवासीय क्षेत्रों, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन मार्केटस एवं मण्डी आदि भीड़-भाड़ वाले स्थानों को निरन्तर sanitize करवाना सुनिश्चित करेगें, परन्तु मसूरी एवं नैनीताल के नगरीय क्षेत्रों एवं जिलाधिकारियों द्वारा अपने जनपद में चिन्हित अन्य पर्यटक स्थलों में बाजार रविवार को खोले जायेंगे व भीड़-भाड़ वाले स्थानों आदि में sanitize कार्य हेतु इन नगरीय क्षेत्रों में मंगलवार को बाजार बंद रहेंगे।
vi. होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ Dining के संचालन के लिए अनुमति होगी। खाद्य पदार्थों की Takeaway/ होम डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। होटल, ढाबे रेस्तरां और भोजनालय होम डिलीवरी हेतु वाहनों का उपयोग कर सकते हैं।
vii. नगरीय क्षेत्रों में स्थिति होटल, रेस्तरां, भोजनालय और ढाबे रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक बंद रहेंगे। होटलों में स्थित Conferance Hall का उपयोग COVID Protocol का अनुपालन के साथ 50 प्रतिशत क्षमता में किये जाने की अनुमति है।

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