उत्तराखंड
Big Breaking: उत्तराखंड महिला आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जानें..
उत्तराखंड सरकार और युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण मामले में बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर रोक संबंधी उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक दी है। यानी अब उत्तराखंड की महिलाओं को 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। जिससे खुशी की लहर है।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोट में दाखिल विशेष अनुग्रह याचिका (एसएलपी) पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश पर स्टे दिया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीएम धामी ने प्रतिक्रिया दी है।
सीएम ने कहा क मा०उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदेश की महिलाओं के हित में दिए गए फ़ैसले का हम स्वागत करते हैं। हमारी सरकार प्रदेश की महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। हमने महिला आरक्षण को यथावत बनाए रखने के लिए अध्यादेश लाने की भी पूरी तैयारी कर ली थी। साथ ही हमने उच्चतम न्यायालय में भी समय से अपील करके प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की।

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
👉 उत्तराखंड टुडे के वाट्सऐप ग्रुप से जुड़ें
👉 उत्तराखंड टुडे के फेसबुक पेज़ को लाइक करें
Latest News -
Polynion Explained: Everything You Need to Know Before Getting Started
डीएम सविन बंसल की कार्यशैली को जनसमर्थन, लापरवाही पर कार्रवाई, जनता का भरोसा मजबूत…
उत्तराखंड: धामी सरकार के नाम एक और कीर्तिमान उत्तराखण्ड में पर्यटकों की संख्या ने तोड़ा रिकॉर्ड…
होटल में निवेश के नाम पर 2 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी, कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज…
मुख्यमंत्री ने 1035 सहायक अध्यापकों को सौंपे नियुक्ति पत्र, शिक्षा के स्तर को नई मजबूती…















Subscribe Our channel