उत्तराखंड
Corona Guidelines: उत्तराखंड सरकार ने खत्म की सभी पाबंदियां, अब सिर्फ इन नियमों का करना होगा पालन…
देहरादून: कोरोना गाइडलाइन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड सरकार ने 20 नवंबर से कोरोना पाबंदियां खत्म करने जा रही है। राज्य सरकार ने प्रदेश में कोविड की न्यूनतम स्थिति और चारधाम कपाट बंद होने की स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया है। बता दें इससे पहले एहतियात के तौर पर राज्य लगातार कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा रही थी।अब सरकार ने 20 नवंबर से कोरोना पाबंदियों को खत्म करने का फैसला लिया है। मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधू ने इस कोविड प्रतिबंध की एसओपी को निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया।
इन नियमों का करना होगा अब भी पालन
- सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करते समय मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
- सार्वजनिक स्थानों पर छह फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा।
- सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा, जिसके लिए निर्धारित जुर्माने के साथ दंड का प्रावधान किया गया है।
- सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू का सेवन प्रतिबंधित रहेगा।
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 18 अक्तूबर को कोविड प्रतिबंध की एसओपी जारी की थी। इसमें शादी-विवाह से लेकर कार्यक्रमों में 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ ही बाहरी राज्यों से आने वालों के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट की अनिवार्यता रखी गई थी। इसके साथ ही यह यह कोविड प्रतिबंध 19 अक्तूबर से 20 नवंबर तक के लिए लागू किए गए थे। अब राज्य के बाहर से उत्तराखंड आने वाले व्यक्तियों के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की बाध्यता भी समाप्त हो गई है। अब राज्य सरकार कोरोना पाबंदियां को खत्म करने जा रही है। मगर फिर भी लोगों को कुछ जरूरी नियमों का एहतियातन पालन करना होगा।
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