उत्तराखंड
Unlock-1.0: दून में नहीं खुलेंगे मॉल, होटल-रेस्तरां और धार्मिक स्थल, जानिए वजह
UT- अनलॉक 1.0 में आठ जून से मिलने वाली छूट को लेकर अब तक प्रतिबंध वाले दून के तमाम कारोबारी और धार्मिक प्रतिष्ठानों ने तैयारी शुरू कर दी थी। हालांकि, देर रात जब शासन की गाइडलाइन जारी की गई तो उनकी उम्मीदों को झटका लग गया।
गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि देहरादून नगर निगम क्षेत्र में अभी शॉपिंग मॉल, होटल-रेस्तरां और धार्मिक स्थल भक्तों के दर्शन के लिए नहीं खोले जाएंगे।
गाइडलाइन के मुताबिक देहरादून नगर निगम से बाहर ऋषिकेश नगर निगम, मसूरी, डोईवाला, विकासनगर, हरबर्टपुर नगर पालिका क्षेत्र समेत ग्रामीण क्षेत्रों में यह प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।
इसका मतलब यह है कि बाहरी क्षेत्रों में मॉल, होटल-रेस्तरां, गेस्ट हाउस और धार्मिक स्थलों को लोगों के प्रवेश के लिए खोल दिया जाएगा। हालांकि, यह नियम तभी लागू होंगे, जब देहरादून के जिलाधिकारी इसको लेकर पृथक रूप से आदेश जारी करेंगे। जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि शासन की गाइडलाइन के अनुरूप सोमवार को निर्णय लिया जाएगा।
बढ़ता संक्रमण बना प्रतिबंध का कारण देहरादून में प्रवासियों और बाहर से आने वाले अन्य लोगों को क्वारंटाइन किए जाने के नियम के चलते संक्रमण की दर भी बढ़ रही है। शासन ने भले ही नई जोनिंग पर फिलहाल रोक लगा दी है, मगर आंकड़ों के मुताबिक दून वैसे भी रेड जोन में शामिल हो चुका था।
कुल एक्टिव केस, प्रति लाख जनसंख्या पर एक्टिव केस व डबलिंग रेट में दून पिछले चार दिनों से रेड जोन की श्रेणी में बना हुआ है। यह भी एक बड़ा कारण है कि दून को मौजूदा प्रतिबंधों के छूट नहीं दी गई।
कोरोना के इन पैरामीटर पर दून के हालात गंभीर कुल एक्टिव केस संख्या 200 से कम होनी चाहिए, मगर यहां 284 एक्टिव केस दर्ज हैं। प्रति लाख जनसंख्या पर एक्टिव केस: यह संख्या 15 से कम होनी चाहिए, जबकि दून में रविवार को आंकड़ा 16.66 को पार कर चुका था।
कोरोना का डबलिंग रेट (साप्ताहिक आधार पर)14 दिन से अधिक होना चाहिए और दून का मौजूदा रेट 10.66 पर अटका है।
शासन ने जोनिंग पर लगाई रोक 18 मई को साप्ताहिक आधार पर शुरू की गई रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन की व्यवस्था में रविवार को चौथी जोनिंग जारी की जानी थी। हालांकि, इसे फिलहाल जारी नहीं किया जा रहा। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के निर्देश के क्रम में जोनिंग की व्यवस्था को समाप्त किया जा रहा है। अब सिर्फ कंटेनमेंट जोन और अधिक संक्रमण वाले नगर निकाय क्षेत्रों में फोकस किया जा रहा है। संभव है कि प्रतिबंध के लिए अब सरकार कंटेनमेंट और बफर जोन का निर्धारण करेगी।
दून में घर पर क्वारंटाइन होंगे कोरोना मरीज शासन की गाइडलाइन में कहा गया है कि जिन कोरोना संक्रमित मरीजों को 10 दिन की अवधि में कोई लक्षण नहीं आते हैं, तो उन्हें होम क्वारंटाइन के लिए अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा सकता है।
जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि इस नियम के बाद दून में एक-दो दिन में 40 के करीब एक्टिव केस कम हो जाएंगे। हालांकि, ऐसे लोगों को होम क्वारंटाइन का सख्ती से पालन कराने के लिए विशेष निगरानी करने की जरूरत पड़ेगी।
https://youtu.be/DYU8pUl5cVg पढ़िए गणित कक्षा 6 से 10 तक सिर्फ इस चैनल
लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
👉 उत्तराखंड टुडे के वाट्सऐप ग्रुप से जुड़ें
👉 उत्तराखंड टुडे के फेसबुक पेज़ को लाइक करें
You must be logged in to post a comment Login