उत्तराखंड
Big News: उत्तराखंड सरकार ने कोरोना की नई गाइडलाइन की जारी, अब इतने समय ही हो सकेगा चुनाव प्रचार…
देहरादूनः उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार कम होने के बाद जहां स्कूल खुल गए है। वहीं चुनावी समर के बीच चुनाव प्रचार-प्रसार करने के लिए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। राज्य में चुनाव प्रचार पर रात 8 बजे से सुबह आठ बजे तक प्रतिबंध लागू रहेगा। साथ ही घर-घर जाकर प्रचार करने के लिए अधिकतम 20 लोगों की सीमा पहले की तरह ही लागू रहेगी । इसके आदेश जारी कर दिए गए है।
आपको बता दें कि दिशानिर्देश के अनुसार, ‘ओपन ग्राउंड रैलियां केवल जिला अधिकारियों द्वारा विशेष रूप से नामित मैदानों में आयोजित की जा सकती हैं और एसडीएमए की सभी शर्तों के अनुपालन के अधीन हैं, जबकि इन मैदानों का आवंटन जिला प्रशासन द्वारा ई-सुविधा पोर्टल के माध्यम से पहले आओ पहले पाओ पर समान रूप से दिया जाएगा ‘खुले में सभा, बंद भवनों में सभा तथा रैलियों के संबंध में प्रतिबंधों में और ढील दी गई है, लेकिन बंद सभागारों की 50 फीसदी क्षमता और खुले मैदान की 30 फीसदी क्षमता के बराबर लोग ही इनमें शामिल हो सकेंगे।’
संशोधित मानदंडों में यह भी निर्देश दिया गया है कि कई प्रवेश और निकास बिंदु होने चाहिए ताकि भीड़ न हो। सभी प्रवेश द्वारों में पर्याप्त हाथ स्वच्छता और थर्मल स्क्रीनिंग प्रावधान होना चाहिए। प्रवेश द्वार के साथ-साथ रैली क्षेत्र के भीतर पर्याप्त संख्या में हैंड सैनिटाइजर रखा जाना चाहिए, जबकि बैठने की व्यवस्था में पर्याप्त शारीरिक दूरी सुनिश्चित होनी चाहिए और हर समय मास्क का उपयोग अनिवार्य है।

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
👉 उत्तराखंड टुडे के वाट्सऐप ग्रुप से जुड़ें
👉 उत्तराखंड टुडे के फेसबुक पेज़ को लाइक करें
Latest News -
सीएम धामी ने सरकारी कर्मियों के समक्ष रखा जनहित में संवेदनशीलता पूर्ण निष्ठा व सरलीकरण से कार्य करने का मूलमंत्र
बिना छाती खोले पहली बार हार्ट की बाईपास सर्जरी, एम्स के चिकित्सकों ने दिखाया कौशल, किया कमाल
मुख्यमंत्री धामी ने सचिवालय में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की
रिवर्स पलायन कर चुके लोगों को मिलेगा प्लेटफॉर्म, महिलाओं की भागीदारी से राज्य बनेगा श्रेष्ठः मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
पिछले तीन साल में विजिलेंस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सख्ती से 150+ आरोपी सलाखों के पीछे
