उत्तराखंड
Uttarakhand News: वाहन चलाते हुए पकड़ा गया नाबालिग, तो लाइंसेस बनने पर लगेगी रोक, होगी जेल, पढ़ें नियम…
Uttarakhand News: अगर आपसे कोई नाबालिग बच्चा वाहन चलाने के लिए मांग रहा है तो उसे मना कर दीजिए। जी हां आपका लाढ़ प्यार आपके लिए भारी पड़ सकता है। साथ ही बच्चे के लिए भी। क्योंकि मोटर वाहन संशोधित अधिनियम 2019 में काफी कड़े प्रावधान कर दिये गए हैं। इसमें अगर किसी वाहन पर नाबालिग राइडर मिलता है तो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द होने के साथ ही जेल और जुर्माने का भी नियम है। इतना ही नहीं चालक के ड्राइविंग लाइसेंस बनाने पर भी रोक लग सकती है ।
बता दें कि अगर कोई नाबालिक कार या बाइक चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके पिता को चालान भरना पड़ेगा, इसके अलावा 3 साल तक के जेल जाने के भी प्रावधान है। इसके साथ ही उत्तराखंड के नैनीताल जिले में पुलिस और मुस्तैद हो गई है। यहां हादसों को रोकने के लिए पुलिस ने नियम और सख्त कर दिए है। साथ ही नियमों को धरातल पर लागू करने के लिए विशेष अभियान चला रही है। जिसमें बिना लाइसेंस, बिना कागज दो पहिया वाहन चलाने वालों के विरुद्ध चलनी कार्रवाई भी की जा रही है। अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाता हुआ मिलता है तो वाहन सीज करने की भी छूट पुलिस के पास है।
मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में हुए संशोधन में धारा 199 ए के तहत अगर कोई नाबालिग व्यक्ति दो पहिया वाहन चलाते हुए पाया जाता है तो उसके संरक्षक और वाहन स्वामी पर कानून के तहत ₹25000 जुर्माना और 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। साथ ही बाल संरक्षण न्यायालय ऐसे नाबालिग का 25 वर्ष आयु तक ड्राइविंग लाइसेंस बनाने पर रोक लगा सकता है।
गौरतलब है कि मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, यदि आपका बच्चा 18 वर्ष से कम आयु का है और बिना किसी लर्नर लाइसेंस के मोटर वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उस स्थिति में, आपको मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 199A के तहत दंडित किया जाएगा। अभिभावक को अधिकतम दंड के रूप में तीन साल की कैद और पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है।
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