उत्तराखंड
कोरोना वायरस : डिग्री कॉलेज, आईआईटी, सिनेमाघर भी 31 मार्च तक बंद
UT- सरकार ने कोरोना वायरस के चलते राज्य में सभी डिग्री कालेजों, आईटीआई, आंगनबाड़ी केंद्रों और सिनेमाघरों को 31 मार्च तक बंद करने का फैसला लिया है।
कोरोना महामारी घोषित होने के बाद अब जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को सभी अधिकार दे दे हैं।
शनिवार शाम को सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में पहले मंत्रि परिषद की बैठक हुई। मंत्रि परिषद के परामर्श के बाद कैबिनेट ने राज्य में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए इस रोग को महामारी घोषित कर दिया है।
सरकार ने उत्तराखंड एपिडेमिक डिजीज कोविड-19 रेग्यूलेशन एक्ट 2020 को लागू करने की मंजूरी दे दी है।
सरकारी प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि राज्य में 31 मार्च तक सभी सरकारी व गैर सरकारी डिग्री कालेज, आईटीआई, आंगनबाड़ी केंद्र और सिनेमाघरों को 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है।
अलबत्ता, सरकारी मेडिकल कालेज खुले रहेंगे। मल्टीप्लेक्स पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। प्राइमरी व माध्यमिक स्कूलों को बंद करने का निर्णय पहले ही हो चुका है।
निजी भवन भी हो सकेंगे अधिगृहित
नया एक्ट लागू होने के बाद जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्साधिकारी प्राइवेट अस्पतालों और निजी भवनों को रोगियों के उपचार के लिए अधिग्रहित कर सकेंगे।
सरकार प्रवक्ता कौशिक ने बताया कि यदि बीमारी का प्रकोप बढ़ता है तो इस दशा में ही ये भवन अधिग्रहित होंगे। वहीं, अल्प अवधि में प्रीफैब्रीकेटेड तकनीकी पर अस्पताल स्थापित करने की अनुमति भी सरकार ने दे दी है।
इसके तहत 100-100 शय्याओं से सुसज्जित अस्पताल बनाए जाएंगे। इन पर 30 से 35 करोड़ का खर्चा आ सकता है।
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