उत्तराखंड
उत्तराखंड 31 तक लाॅकडाउन। जरूरी सामान पर रोक नही
UT- देहरादून। कोरोना महामारी आपदा से उत्तराखंड में 31मार्च तक लॉक डाउन हो गया है।
सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि है कोरोना के खिलाफ आज केे राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि पूरे राज्य में 31 मार्च तक इस कर्फ्यू को बढ़ा दिया जाएगा।
पूरे देश मे 75 जिलों को लायक डाउन किया गया है।
लॉकडाउन का क्या है मतलब
किसी शहर को लॉकडाउन करने का मतलब होता है कि इस दौरान कोई भी शख्स घर से बाहर नहीं निकल सकता है।
हालांकि, इसके अपवाद भी हैं। मसलन, दवा, बैंक, अस्पताल और राशन-पानी की जरूरत के लिए घर से बाहर निकलने की छूट मिलती है।
लॉकडाउन एक तरह से आपातकाल व्यवस्था होती है। अगर किसी शहर या इलाके में लॉकडाउन की घोषणा होती है तो वहां के लोगों को घरों से निकलने की इजाजत नहीं होती है।
लॉकडाउन की स्थिति में किसी भी शख्स को जीवन जीने के लिए बुनियादी और आवश्यक चीजों के लिए ही बाहर निकलने की इजाजत होती है।
लॉकडाउन में अगर किसी को राशन, दवा-पानी, सब्जी की जरूरत है तो वह बाहर जा सकता है या फिर बैंक-अस्पताल के काम के लिए अनुमति मिल सकती है।
लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
👉 उत्तराखंड टुडे के वाट्सऐप ग्रुप से जुड़ें
👉 उत्तराखंड टुडे के फेसबुक पेज़ को लाइक करें
Latest News -
दून पुस्तकालय में गंगा : उद्गम से समुद्र तक विषय पर विद्या भूषण रावत का व्याख्यान
उत्तराखंड पर्यटन विभाग के सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल ने अल्मोड़ा नगर का स्थलीय निरीक्षण किया
मुख्यमंत्री के निर्देश पर दो दिन के भीतर दून अस्पताल में बढ़ी सुविधाएं
लखवाड़ व्यासी, त्यूनी प्लासू जल विद्युत परियोजना प्रभावितों को अब तीन गुना मुआवजा; जिला प्रशासन के प्रस्ताव पर शासन का अनुमोदन; शासनादेश जारी
धामी जी के जन्म दिवस के अवसर पर नहीं होगा किसी प्रकार का उत्सव, आपदा प्रभावितों की मदद में देंगे समय

You must be logged in to post a comment Login