उत्तराखंड
सहूलियत: राज्य सरकार ने कोरोना टेस्ट की कीमत घटाई, बढ़ते मामलों को देखकर लिया गया फ़ैसला
देहरादून। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट की दर घटा दी है। इस संबंध में उत्तराखंड शासन से आदेश जारी कर दिया गया है।
पहले निजी प्रयोगशालाओं में आरटीपीसीआर जाँच के लिए 1500 से 1680 रुपये तक प्रति सैंपल कीमत अदा करनी पड़ती थी। परन्तु अब आरटीपीसीआर जाँच के लिए सिर्फ 850 से 900 रुपये देने पड़ेंगे। वहीं पहले निजी प्रयोगशालाओं में एंटीजन टेस्ट के लिए 719 रुपए प्रति सैंपल देना पड़ता था, लेकिन अब यह दर घट कर 679 रुपए हो गई है।
स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी द्वारा जारी आदेश के अनुसार कोविड-19 के संक्रमण के प्रभावी रोकथाम एवं टेस्ट की संख्या बढाने जाने के उद्देश्य से, महामारी अधिनियम 1897 एवं उत्तराखण्ड महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत शासन ने 29 सितम्बर 2020 द्वारा रैपिड एंटीजन टैस्टिंग हेतु निर्धारित अधिकतम दर 719 रुपये को अतिक्रमित करते हुए शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त एनएबीएच, एनएबीएल मान्यता प्राप्त निजी प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस के संक्रमण की रैपिड एंटीजन टैस्टिंग हेतु अधिकतम दर 679 रुपये निर्धारित कर दी गई है।
वहीं आरटीपीसीआर जाँच के लिए पहले 1500 से 1680 रुपये तक प्रति सैंपल कीमत अदा करनी पड़ती थी। परन्तु अब आरटीपीसीआर जाँच के लिए सिर्फ 850 से 900 रुपये देने पड़ेंगे।
उन्होने निजी प्रयोगशालाओं के प्रबन्धकों को सभी परीक्षण के पश्चात् आईसीएमआर के पोर्टल पर रिर्पोट दर्ज कराने के साथ ही मुख्य चिकित्साधिकारी एवं स्टेट सर्विलान्स अधिकारी को भी रिर्पोट उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।
उन्होने कहा कि निर्देशों के उल्लघंन पर महामारी अधिनियम 1897 एवं उत्तराखण्ड राज्य महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 के संगत प्राविधानों का उल्लघंन माना जाएगा। उन्होने कहा कि निजी प्रयोगशालाओं द्वारा कोविड-19 के संदर्भ में भारत सरकार, राज्य सरकार, आईसीएमआर द्वारा समय-समय निर्गत दिशा-निर्देशों तथा आदेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
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