उत्तराखंड
उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी, जिलाधिकारियों को भेजा गया ये निर्देश…
मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 16 और 17 जुलाई को भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की है जिसे देखते हुए आपातकालीन विभाग द्वारा सभी जिलाधिकारियों को सतर्क रहने निर्देश दिए गए हैं। राज्य आपातकालीन विभाग ने उत्तराखंड में टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून, चम्पावत, नैनीताल एवं उधमसिंह नगर जनपद को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं।
आपातकालीन विभाग ने अपने निर्देश में कहा है कि निदेशक, भारत मौसम विज्ञान विभाग, देहरादून के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 16 जुलाई एवं 17 जुलाई को जनपद टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार एवं देहरादून तथा दिनांक 17 जुलाई को राज्य के चम्पावत, नैनीताल एवं उधमसिंह नगर जिले में कहीं-कहीं बहुत भारी से अत्यन्त भारी वर्षा/कुछ जगह भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है इसके साथ-साथ कहीं-कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने/वर्षा के अति तीव्र से अत्यन्त तीव्र दौर होने की संभावना व्यक्त की गयी है।
इस स्थिति में प्रत्येक स्तर पर तत्परता एवं सुरक्षा बनाये रखते हुए आवागमन में नियंत्रण बरता जाये। किसी भी आपदा/दुर्घटना की स्थिति में त्वरित स्थलीय कार्यवाही करते हुए सूचनाओं का तत्काल आदान-प्रदान किया जायें। आपदा प्रबन्धन IRS प्रणाली के नामित समस्त अधिकारी एवं विभागीय नोडल अधिकारी हाई अलर्ट में रहेंगे।
NH. PWD, PMGSY, ADB, BRO WB, CPWD आदि किसी भी मोटर मार्ग के बाधित होने की दशा में उसे तत्काल खुलवाना सुनिश्चित करेंगे। समस्त राजस्व उपनिरीक्षक, ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अधिकारी अपने क्षेत्रों में बने रहेंगे।
समस्त चौकी / थाने भी आपदा सम्बन्धी उपकरणों एवं वायरलैस सहित हाई अलर्ट में रहेंगे। 7. उक्त अवधि में किसी भी अधिकारी / कर्मचारी के मोबाईल / फोन स्विच ऑफ नहीं रहेंगे। B. अधिकारीगण बरसाती, छाता, टार्च, हैलमेट तथा कुछ आवश्यक उपकरण एवं सामग्री अपने वाहनों में अपने स्तर से रखने हेतु उचित कार्यवाही करेंगे। 9. उक्त अवधि में लोगों के फँसे होने की स्थिति पर खाद्य सामग्री व मेडिकल की व्यवस्था की जायें।
विद्यार्थियों की सुरक्षा के दृष्टिगत विद्यालयों में सावधानी बरती जायें। असामान्य मौसम, भारी वर्षा की चेतावनियों के दौरान उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पर्यटकों के आवागमन को अनुमति न दी जाये। नगर एवं कस्बाई क्षेत्रों में नालियों एवं कलवटों के अवरोधों को दूर किया जाये। 13. जिला सूचना अधिकारी उक्त सूचना को आम जनमानस तक दृश्य एवं प्रिन्ट मीडिया से प्रसारित करना सुनिश्चित करेंगे।
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