टिहरी गढ़वाल
Tehri News: घनसाली के पूर्व थानाध्यक्ष समेत 5 पुलिसकर्मियों , 3 डॉक्टरों , 2 होमगार्डो पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश, जानें…
Tehri News: पुलिस कस्टडी में एक व्यक्ति की मौत के मामले में कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि मामले में कोर्ट ने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट खारिज कर दी है। साथ ही कोर्ट ने तत्कालीन घनसाली थानाध्यक्ष समेत 5 पुलिसकर्मियों , 3 डॉक्टरों , 2 होमगार्डो पर गैर इरादतन हत्या और साक्ष्य छुपाने के आरोप में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए है।
ये है पूरा मामला
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार 21 मई 2011 को भिलंगना ब्लाक के सरोप सिंह की चमियाला बाजार में एक महिला से बहस हुई थी । महिला ने उन्हें थप्पड़ मार दिया । आरोप है कि वहां मौजूद होमगार्ड के द्वारा सरोप सिंह को लाठी से पीटते हुए पहले चमियाला चौकी , फिर घनसाली थाने ले गए । जिसके बाद वहां उसकी हालत बिगड़ने पर शाम को पिलखी स्वास्थ्य केंद्र ले गए , जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया । इस मामले में 22 मई 2011 को नई टिहरी कोतवाली में पुलिसकर्मियों और होमगार्ड जवानों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था।
डाक्टरों पर ये है आरोप
मामले में पुलिस ने वर्ष 2016 में फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। बताया जा रहा है कि डाक्टरों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण साफ नहीं किया । वीडियोग्राफी भी नहीं कराई । जिसपर कोर्ट ने अब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद कुमार बर्मन की कोर्ट ने तत्कालीन घनसाली थानाध्यक्ष समेत 5 पुलिसकर्मियों , 3 डॉक्टरों , 2 होमगार्डो पर मुकदमा चलाने के आदेश दिए हैं। जिसमें पुलिसकर्मियों और होमगार्डों पर गैर इरादतन हत्या , डॉक्टरों पर साक्ष्य छिपाने के आरोप में मुकदमा चलेगा।
इन पर होगा मुकदमा दर्ज
सीजेएम की अदालत ने तत्कालीन व थानाध्यक्ष कमल कुमार लुंठी , एसआई सुरेंद्र चौधरी , हेड कांस्टेबल जय सिंह रावत , कांस्टेबल प्रदीप गिरी व उम्मेद सिंह असवाल , होमगार्ड चैतलाल व शिवचरण के विरुद्ध आईपीसी की धारा 304 के तहत ट्रायल शुरू करने के आदेश दिए । जिला चिकित्सालय बौराड़ी के तत्कालीन डाक्टर डॉ . संजय कर्णवाल , डॉ.संजय कंसल , डॉ.मनोज कुमार बडोनी के खिलाफ आईपीसी की धारा 201 के तहत केस चलाने के आदेश दिए ।
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