उत्तराखंड
सहूलियत: आ रहे हैं, उत्तराखण्ड तो इन नियमों को पढ़ लीजिये, फिर चले आइये देवताओं की नगरी में
देहरादून। प्रदेश में आने वाले पर्यटकों के लिए नियमों में बदलाव कर दिए गए हैं। इन नियमों पर अमल कीजिये और फिर चले आइये देव भूमि में।
उत्तराखंड में पर्यटकों को होटल या फिर होम स्टे में कम से कम 2 दिन बिताना जरूरी है। सरकार ने यह नई गाइडलाइन 21 सितंबर से लागू करने के आदेश जारी किए हैं।
अन्य राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले यात्री और पर्यटकों के लिए नियमों में बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा प्रदेश में क्वारंटीन को लेकर भी नियमों में बदलाव किए गए हैं।
मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने इस नई गाइडलाइन को लेकर आदेश जारी किए हैं।
इन नियमों पर करें गौर
1- अब उत्तराखंड आने के लिए कम से कम 2 दिन किसी होटल या होमस्टे में रिजर्वेशन करना जरूरी है। आपके पास कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट है तो आपको होम क्वारन्टीन नहीं होना पड़ेगा।
2- 7 दिन से कम समय के लिए अपने निजी काम से प्रदेश में आने वाले लोगों को क्वारंटीन होने की जरूरत नहीं है।
3- 7 दिन से अधिक के लिए उत्तराखंड आने वाले लोगों को 10 दिनself-quarantineहोना होगा।
4- केंद्रीय मंत्री, राज्य के मंत्री, जज आदि को क्वारंटीन से छूट दी गई है, इन्हें क्वारंटीन नहीं होना होगा।
5- प्रदेश का कोई अधिकारी अगर बाहर जाता है और 5 दिन बाद वापसी करता है, तो उसे कोविड-19 जांच करानी होगी।
6- 5 दिन के लिए अगर कोई व्यक्ति राज्य से बाहर जाता है, तो उसे वापस आने पर क्वारंटीन होने की जरूरत नहीं है।
7- 5 दिन से ज्यादा समय के लिए अगर कोई व्यक्ति राज्य से बाहर जाता है, तो उसे 10 दिन के लिए क्वारंटीन होना होगा।
8- राज्य के बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति के पास अगर 4 दिन के भीतर किया गया कोविड-19 टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट है, तो उसे क्वारंटीन नहीं होना होगा।
9- राज्य के बाहर से आने वाले हर एक व्यक्ति को स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है, उसके पास आरोग्य सेतु होना जरूरी है।
10- राज्य के बाहर से आने वाले पर्यटकों के पास किसी होटल या होमस्टे में कम से कम 2 दिन की बुकिंग होनी जरूरी है।
11- पर्यटकों के पास राज्य में प्रवेश के समय 4 दिनों के भीतर कराई गई कोविड-19 टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट होनी जरूरी है। जिसे उसे स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराते समय अपलोड करना होगा।
12- अगर किसी के पास कोविड-19 टेस्ट की रिपोर्ट नहीं है तो उसे बॉर्डर चेक पोस्ट, एयरपोर्ट या फिर रेलवे स्टेशन पर कोविड-19 टेस्ट करवाना होगा। सभी जगहों पर एंटीजेन टेस्ट किये जायेंगे।
13- होटलों को यह सुविधा दी गई है कि वह किसी प्राइवेट कोविड-19 टेस्ट सुविधा में भुगतान के आधार पर पर्यटकों का कोविड टेस्ट करा सकते हैं।
14- होटल संचालकों को यह निर्देश है कि किसी भी पर्यटक के होटल में चेक इन करने से पहले उसे कोविड-19 टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट चेक करनी होगी।
15- एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर भी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है।
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