उत्तराखंड
Big Breaking : एक हफ्ते और बढ़ा कोविड कर्फ्यू, शासन ने जारी की नई गाइडलाइन, जानिए नए नियम…
देहरादून: उत्तराखंड में भले ही कोरोना संक्रमित अब बहुत ही कम हो लेकिन, सरकार अभी पूर्ण छूट नहीं देना चाहती है। सरकार ने कोविड कर्फ्यू को एक हफ्ते के लिए पूर्व की शर्तों के साथ यथावत बढ़ा दिया है। विभिन्न प्रदेशों से राज्य की सीमा में प्रवेश के लिए कोरोना वैक्सीन की 15 दिन पहले का दो डोज का प्रमाण पत्र अनिवार्य किया है। सोमवार को मुख्य सचिव डा. एसएस संधु ने यह आदेश किए हैं। कोरोना कर्फ्यू की यह गाइडलाइन 31 अगस्त सुबह आठ बजे तक के लिए जारी की गई है।
बता दें कि यूपी में कर्फ्यू में छूट मिलने के बाद माना जा रहा था कि उत्तराखंड सरकार भी लॉक डाउन को खत्म कर देगी पर ऐसा नहीं हुआ। मुख्य सचिव संधु ने एक बार फिर कर्फ्यू बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि बाहरी राज्यों से आने वाले ऐसे व्यक्तियों जिनके अभी तक वैक्सीन के दो डोज नहीं लगे हैं उन्हें 72 घंटें पूर्व की आरटीपीसीआर, ट्रूनेट या एंटीजन जांच नेगेटिव दिखाने पर ही प्रवेश की इजाजत दी जाएगी। व्यापारिक प्रतिष्ठान पूर्व की भांति सुबह आठ बजे से रात नौ बजे तक खुलेंगे, जबकि होटल व रेस्टोरेंट रात बजे तक 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खुलेंगे।
सरकार ने शादी-समारोह में अभी भी अधिकतम 50 मेहमानों के शामिल होने की बाध्यता बरकरार रखी है। इन्हें भी तब ही शामिल होने की अनुमति दी जाएगी जब उनके पास 72 घंटें पूर्व की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट हो। सभी सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृति समारोह में बड़ी संख्या में भीड़ पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन यदि उक्त गतिविधियों के लिए पूर्व से अनुमोदन लिया है तो फिर ऐसी गतिविधियों के संचालन की अनुमति होगी। सोमवार को उच्च स्तरीय बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया।
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