देहरादून
ब्रेकिंग: देहरादून के इस क्षेत्र में आज से रहेगा पूर्ण लॉक डाउन…
देहरादून: उत्तराखंड में एक फिर से कोरोना का खतरा बढ़ गया है। जहाँ प्रदेश सरकार बढ़ते मामलों को लेकर कड़ी निगरानी और सक्रियता से काम कर रही है। वहीं कुछ लोग इन नियमो को अनदेखा भी कर रहे हैं। कोरोना लगातार पैर पसारता जा रहा है। लोगों में दहशत फिर से बढ़ती जा रही है। कुछ लोगों की लापरवाही के कारण आए दिन कोरोना के आंकड़े में इजाफा हो रहा है। जनपद देहरादून में सर्वाधिक कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं। गत दिवस प्रदेशभर में 500 मरीज सामने आए थे। आज देहरादून के 196 डीएल रोड क्षेत्र में पूर्णा संक्रमित व्यक्ति पाई जाने से वहां कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है।
जारी आदेश…
नगर निगम, देहरादून क्षेत्रान्तर्गत स्थित 196 डीएल रोड में कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्तियों के पाये जाने के फलस्वरूप Uttarakhand Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations, 2020 Epidemic Diseases Act 1897 तथा आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 के अधीन जनहित में आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय करने अपरिहार्य हो गये है। अतः 196 डी०एल० रोड़ का वह हिस्सा जिसके पूरब दिशा में आवास मन्निदर सिंह, पश्चिम दिशा में आर०वी० कुशवाहा, उत्तर दिशा में आ0 सिंह तथा दक्षिण दिशा में गली अवस्थित है। को Containment Zone घोषित कर निम्नवत आदेश पारित किये जाते है।
1- नगर निगम देहरादून क्षेत्रान्तर्गत स्थित 196 डी०एल० रोड में दिनांक 02/04/2021 से पूर्णतः लॉक डाउन रहेगा तथा सभी स्थानीय लोग अपने-अपने घरो में ही रहेंगे।
2- लॉक डाउन अवधि में उक्त क्षेत्रान्तर्गत समस्त मार्गों पर बैरिकेटिंग एवं सुरक्षा उपाय पुलिस विभाग द्वारा सुनिश्चित
किया जायेगा।
3- उक्त क्षेत्रान्तर्गत की सभी दुकाने, प्रतिष्ठान, कार्यालय, बैंक इत्यादि पूर्णतः बन्द रहेंगे।
4- परिवार के मात्र एक सदस्य को दैनिक आवश्यकता की सामग्री कय करने हेतु घर के समीप स्थापित सरकारी मोबाइल दुकान से सामग्री क्रय करने की अनुमति होगी।
5- जिला पूर्ति अधिकारी, देहरादून उक्त क्षेत्र में दैनिक आवश्यकता की सामग्री यथा-राशन्, सब्जी एवं फल विक्रय करने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगे।
6- सहायक निदेशक, डेरी उक्त क्षेत्र में दूध विक्रय की व्यवस्था सुनिश्चित करवायेगें। 196 डी०एल0 रोड़, देहरादून क्षेत्रान्तर्गत के यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, जुखाम तथा बुखार आदि के लक्षण महसूस होते हो तो वह तत्काल निम्नांकित न0 (o135-2724506, 2026066, 2728066 एवं मोन०- 7554828066) पर सूचना उपलब्ध करा दे, ताकि तुरन्त चिकित्सा सुविधा सुलभ करायी जा सके।
8- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून उक्त क्षेत्र में इस विषयक दिशा-निर्देशों के अनुरूप सामुदायिक निगरानी करवाना सुनिश्चित करेगे।
9- नगर निगम् देहरादून द्वारा उपरोक्त क्षेत्र में पर्याप्त सफाई व्यवस्था के साथ-साथ मुनादी के जन-जागरूकता सुनिश्चित करेगी।
10- आकस्मिकता की स्थिति में पुलिस विभाग के टोल फ्री नम्बर 112 पर सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है। उक्त आदेशो का शत-प्रतिशत अनुपालन जन-सामान्य के जीवन रक्षा हेतु अनिवार्य होगा उल्लघधन की स्थिति में आपदा प्रबन्धन अधिनियम- 2005 व uttarakhand Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations, 2020 Epidemic Diseases Act 1897 एवं भारतीय दण्ड संहिता तथा अन्य अधिनियमो की सुसंगत धाराओ के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
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