देहरादून
Big Breaking: आय प्रमाण पत्र को लेकर राज्य सरकार का बड़ा फैसला, गरीबों को दी ये बड़ी राहत, पढ़िए…
देहरादूनः उत्तराखंड सरकार ने आय प्रमाण पत्र को लेकर जनता को बड़ी राहत देते हुए सोमवार को बड़ा फैसला किया है। शासन ने गरीब परिवारों के बनने वाले आय प्रमाण पत्रों की वैधता को 6 महीने से बढ़ाकर साल भर कर दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद अब प्रदेश के लाखों परिवारों को बार-बार आय प्रमाण पत्र बनाने की परेशानी से निजात मिलेगी। शासन की ओर से आय प्रमाण पत्र की वैधता बढाने के संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।
आपको बता दें कि आय प्रमाण पत्र एक ऐसा दस्तावेज होता है जो यह बताता है कि किसी व्यक्ति की वार्षिक आय कितनी है। आय प्रमाण पत्र से आपको राज्य में चलने वाली सभी योजनाओं का लाभ मिल सकता है। अगर आपके पास आय प्रमाण पत्र है तो आप भी राज्य द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लेने में सक्षम होंगे। पहले आय प्रमाण पत्र की वैधता सिर्फ 6 माह थी। उसे हर 6 महीने में रिन्यू कराना आवश्यक होता है।
एक तरफ कोरोना काल में आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए हर 6 महीने में तहसील के चक्कर काटना मुश्किल भरा हो रहा था तो वहीं गरीब परिवारों के लिए सामान्य रूप से भी आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कार्यालयों में जाना परेशानी भरा था। लिहाजा इन्हीं बातों के मद्देनजर सरकार ने आय प्रमाण पत्र की समय सीमा को बढ़ाने का फैसला लिया. आखिरकार राज्य सरकार ने इस फैसले के बाद इस पर आदेश जारी करते हुए वित्तीय वर्ष की जगह प्रमाण पत्र केंद्रित होने के 1 साल तक के लिए इस प्रमाण पत्र को वैध किए जाने का निर्णय लिया है।

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