उत्तराखंड
Uttarakhand News: धामी सरकार इस योजना के तहत इन्हें दे रही 25-25 हजार रुपये,आप भी ले लाभ, जानें डिटेल्स…
Uttarakhand News: उत्तराखंड में सरकार नए जीवन की शुरूआत करने के लिए अच्छी योजना लाई है। बताया जा रहा है कि इस योजना के तहत दिव्यांगजनों की शादी के लिए 25000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आइए जानते है इसके लिए किसे और क्या करना होगा।
बता दें कि राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग की ओर से अगर कोई दिव्यांगजन विवाह करके नए जीवन की शुरुआत करता है, तो उसे 25000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जारी है। लेकिन इसका लाभ लेने के लिए कुछ शर्ते भी रखी है। इस योजना का लाभ वहीं दिव्यांगजन ले सकते है जो 40 फीसदी डिसेबिलिटी वाला हो।
ये है पात्रता
इस योजना का लाभ लेने के लिए दंपति के भारतीय होने और उत्तराखण्ड का स्थायी निवासी होने या कम से कम 5 वर्ष से यहां रह रहना जरूरी है। इसके साथ ही उसी दंपति को ये राशि मिलेगी जो किसी आपराधिक मामले में दंडित न हो। दंपति में से कोई सदस्य आयकरदाता की श्रेणी में न आता हो।
बताया जा रहा है कि सामान्य युवक द्वारा दिव्यांग युवती से विवाह करने पर भी अनुदान की राशि 25,000 रुपये मिलेगी। शादी के वक्त युवक की उम्र 21 वर्ष से 45 के बीच होनी चाहिए। जबकि युवती की 18 वर्ष से 45 वर्ष तक होनी चाहिए । दंपति का विवाह प्रचलित सामाजिक रीति-रिवाज से हुआ हो या सक्षम न्यायालय द्वारा कानूनी विवाह किया गया हो।

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