टिहरी गढ़वाल
सजा: परिवार को मौत के घाट उतार कर जुर्म की दहलीज़ पर रखा क़दम, हो गई मृत्य दंड की सज़ा…
टिहरी: उत्तराखंड के टिहरी में पूरे परिवार को मौत के घाट उतारने वाले हत्यारे को आखिरकार सात साल बाद सज़ा मिल गई है। सात साल पहले इस हत्यारे ने गजा तहसील के गुमाल गांव में तलवार से मां, भाई और गर्भवती भाभी की हत्या कर दी थी। मामले में कोर्ट ने आरोपी को जुर्माने सहित सजाए मौत की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस अपराध को विरलतम श्रेणी का माना है। साथ ही आरोपी पर 5 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को छह माह अतिरिक्त कठोर कारावास में गुजारना पड़ेगा।
बता दें कि 13 दिसंबर 2014 को गजा तहसील के गुमाल गांव निवासी राम सिंह पंवार के बेटे संजय सिंह ने अपनी मां मीना देवी (58), भाई सुरेंद्र सिंह (34) और भाभी कांता देवी (25) का आपसी विवाद में तलवार से बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। घटना के समय कांता देवी 12 सप्ताह की गर्भवती थी। अत्याधिक रक्तस्त्राव से उसके बच्चे की भी मौत हो गई थी। घटना से पिता राम सिंह बहुत आहत थे। करीब दो माह बाद अभियुक्त के पिता राम सिंह की मृत्यु हो गई थी। मामले में राजस्व पुलिस ने घटनास्थल से तलवार के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 201 और 316 के तहत मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया था।
मामले में सीजेएम कोर्ट ने परीक्षण के बाद 10 फरवरी 2015 को मामला सेशन कोर्ट के सुपुर्द किया। मंगलवार 24 अगस्त को एडीजे रमा पांडेय की अदालत में मामले पर बहस हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता बेणी माधव शाह ने मामले में कई कागजी दस्तावेज और 16 गवाह पेश किए। अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने प्रकरण को रेयर ऑफ रेयरेस्ट पाते हुए कठोरतम दंड से दंडित करने का निर्णय लिया और अभियुक्त को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना लगाया है।

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