देहरादून
बड़ी खबर: बिजली की दरों में किया गया इजाफा, जनता पर कोरोना की मार बिजली का बढ़ा भार..
देहरादून: प्रदेश में जहाँ कोरोना महामारी से लोग परेशान हैं। लोग अपना रोजगार बंद होता देख रहे हैं और प्राइवेट नौकरी वालों को अपनी रोजी रोटी की चिंता सता रही है तो वहीं प्रदेश की जनता के लिए बिजली की दरों में इजाफा किया गया है। उत्तराखंड की जनता कोरोना काल में भारी आर्थिक तंगी झेल रही है, जिसके चलते जनता के लिए यह एक बुरी ख़बर आ रही है। यहां बिजली की घरेलू व व्यावसायिक दरों में इजाफा कर दिया गया है। अब 101 यूनिट से ज्यादा खर्च करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को अब पहले की तुलना में ज्यादा बिल चुकाना होगा, साथ ही कमर्शियल उपभोक्ताओं के टैरिफ में भी बढ़ोत्तरी की गई है। पहले कोरोना की मार और अब महंगाई। प्रदेशवासियों को अब बिजली महंगी दरों पर ही मिलेगी। सोमवार को नई दरें जारी कर दी गई हैं। जो कि एक अप्रैल 2021 से लागू हो गई हैं।
(1)- 101 से 200 यूनिट तक 3.75 से बढ़कर 4 रूपए:- उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की ओर से सोमवार को जारी वर्ष 2021- 22 के बिजली टैरिफ के अनुसार प्रतिमाह 101 से 200 यूनिट बिजली खर्च करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को अब चार रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिल चुकाना होगा। अभी तक इस श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ 3.75 रुपए था। यानी अब इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 25 पैसे अधिक चुकाने होंगे।
(2)- 201 से 400 यूनिट पर 5.15 से बढ़कर 5.50 रूपए:- 201 से 400 यूनिट बिजली प्रतिमाह खर्च करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को अब प्रति यूनिट 5.50 रुपए के हिसाब से बिल देना होगा। इस श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए अभी तक टैरिफ 5.15 रुपये था। यानी इस श्रेणी के लिए प्रति यूनिट 35 पैसे बढ़ाए गए हैं।
(3)- 400 से अधिक यूनिट पर 5.90 से बढ़कर 6.25 रूपए:- महीने में 400 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को अब 6.25 रुपए यूनिट के हिसाब से बिल देना होगा। इस श्रेणी के लिए अभी तक टैरिफ 5.90 रुपए तय था। यानी इस श्रेणी में भी प्रति यूनिट 35 पैसे का इजाफा किया गया है।
(4)- बीपीएल और मात्र 100 यूनिट खर्च करने वालों को राहत:- विद्युत नियामक आयोग ने बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ में कोई बदलाव नहीं किया है। ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या पूरे राज्य में पांच लाख के करीब है। इसके अलावा बर्फ वाले इलाकों के उपभोक्ताओं के लिए भी टैरिफ में बदलाव नहीं किया गया। इसके अलावा प्रतिमाह 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के टैरिफ में भी कोई बढ़ोत्तरी नहीं होगी और इनसे पूर्व की भांति ही प्रति यूनिट 2.80 रुपए के हिसाब से बिल वसूला जाएगा।
(5)- 50 यूनिट प्रतिमाह वालों के लिए कोई बढ़ोत्तरी नहीं:-
कमर्शियल श्रेणी के 50 यूनिट प्रतिमाह खर्च करने वालों और 25 किलोवाट विद्युत भार तक के एलटी उपभोक्ताओं के टैरिफ में भी कोई इजाफा नहीं किया गया है।
(6)- कमर्शियल और औद्योगिक श्रेणी के नये रेट:- कमर्शियल श्रेणी के 25 किलोवाट तक के उपभोक्ताों के लिए अब टैरिफ 5.80 रुपए प्रति यूनिट होगा। अभी तक इसकी दर 5.75 रुपए थी। 25 किलो वाट से ऊपर के उपभोक्ताओं से प्रति यूनिट 5.80 रुपये की दर से बिल लिया जाएगा। इस श्रेणी के लिए अभी तक 5.60 रुपए की दर तय थी। 75 किलोवाट से ऊपर उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ 5.75 रुपए प्रति यूनिट तय किया गया है जो अभी तक 5.65 रुपए था। इसी तरह औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं के टैरिफ में भी मामूली इजाफा किया गया है। 25 किलोवाट से अधिक अनुबंधित विद्युत भार वाले उपभोक्ताओं के लिए अब टैरिफ 4.30 रुपए होगा जो अभी तक 4.25 रुपए था।
(7)- 10 दिन के भीतर जमा करने पर छूट:- आयोग ने बिजली के बिल तय समय से पहले जमा करने पर छूट का भी प्रावधान किया है। यदि कोई उपभोक्ता बिजली बिल जारी होने के दस दिन के भीतर इलेक्ट्रानिक माध्यम से करता है तो उसे कुल बिल पर टैक्स छोड़कर 1.25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। कैश, चैक से 10 दिन के भीतर भुगतान करने पर 0.75 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। लेकिन यह छूट एलटी उपभोक्ताओं के लिए प्रतिमाह अधिकतक 10 हजार जबकि एचटी उपभोक्ताओं के लिए प्रतिमाह अधिकतम एक लाख तक होगी।
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